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हत्यारोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद, 50 हजार का लगाया अर्थदंड - उत्तराखंड की ताजी खबरें

ऋषिकेश में फड़ व्यापारी की सरेआम गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने उम्र कैद सुनाई है. साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

Rishikesh Phad businessman murder case
Rishikesh Phad businessman murder case

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Published : Mar 19, 2021, 10:33 PM IST

ऋषिकेश: फड़ व्यापारी की सरेआम गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने उम्र कैद सुनाई है. साथ ही अभियुक्त पर कोर्ट ने 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, शस्त्र अधिनियम में भी अभियुक्त को कोर्ट ने अतिरिक्त सात साल की सजा सुनाई है.

शुक्रवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष मिश्रा की अदालत में शनिवार को फड़ व्यापारी रिंकू (38) पुत्र सूरज निवासी मनसा देवी, गुमानीवाला, ऋषिकेश की हत्या के मामले में सजा सुनाई गई न्यायालय ने अभियुक्त राजीव सैनी पुत्र राजेंद्र सिंह सैनी निवासी मोहम्मदपुर कुनारी, पथरी, जिला हरिद्वार को आजीवन कारावास सुनाते हुए 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. साथ ही कोर्ट ने शस्त्र अधिनियम में अभियुक्त को 7 साल की अतिरिक्त सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. अभियुक्त की दोनों ही सजा एक साथ चलेगी.

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गौरतलब है कि 2 जून 2019 की आईडीपीएल हाट बाजार में फड़ लगाकर जूते बेचने वाले रिंकू की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मामले में ऋषिकेश पुलिस ने राजीव सैनी को गिरफ्तार किया था. इसके बाद पुलिस ने मामले की तहकीकात कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की तभी से ही यह मामला अदालत में चल रहा था.

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