देहरादून:बांग्लादेश से भारत में जाली नोट लाकर गोरखधंधा करने वाले (fake note case dehradun) दो अभियुक्तों को देहरादून पंचम अपर जिला सत्र न्यायालय ने 12 साल की सुनवाई के बाद 4-4 साल की कठोर सजा (Court sentenced 4 years punishment) सुनाई है. इतना ही नहीं अपर सत्र पंचम न्यायधीश आशुतोष कुमार मिश्र की अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. वहीं, जुर्माने की राशि अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
बता दें कि जाली नोट का गिरोह चलाने के आरोप में चार-चार साल की सजा पाने वाले अभियुक्त एजाज अहमद और हैदर अंसारी मूलरूप से बिहार के रहने वाले हैं. शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता ने बताया कि यह मामला 20 फरवरी 2010 का है. जब देहरादून के कोतवाली क्षेत्र में हनुमान चौक, पलटन बाजार और कार्य क्षेत्र में नकली नोट चलाने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया था.