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Hate Speech Case: आज भी जेल में कटेगी वसीम रिजवी की रात, 15 जनवरी को होगी जमानत पर सुनवाई - स्वामी यति नरसिंहानंद

हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद वसीम रिजवी को सीजेएम कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने वसीम रिजवी की जमानत खारिज कर दी थी. वहीं, वसीम रिजवी की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद ने अन्न जल त्याग कर अनशन शुरू कर दिया है.

Court rejects Waseem Rizvi bail
वसीम रिजवी को नहीं मिली जमानत,

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Published : Jan 13, 2022, 10:53 PM IST

Updated : Jan 14, 2022, 12:57 PM IST

हरिद्वार: धर्म संसद हेट स्पीच मामले में गिरफ्तार किए गए यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी है. गुरुवार (13 जनवरी) की देर शाम गिरफ्तारी के बाद ही उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट ने वसीम रिजवी की जमानत याजिका खारिज कर दी थी और न्यायिक हिरासत में रिजवी को जेल भेज दिया था. इसपर साधु-संतों ने खूब हंगामा किया. वहीं, गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर के महंत व जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद ने वसीम रिजवी की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए अन्न जल त्याग कर अनशन शुरू कर दिया है. यति नरसिंहानंद ने कहा कि वो वसीम रिजवी की रिहाई के बाद ही जल ग्रहण करेंगे.

बता दें कि हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले गुरुवार 13 जनवरी शाम को हरिद्वार पुलिस ने वसीम रिजवी को नारसन बॉर्डर से गिरफ्तार किया था. इसके बाद पुलिस उन्हें हरिद्वार कोतवाली ले आई थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें सीजेएम कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने वसीम रिजवी की जमानत याचिका खारिज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. वसीम रिजवी की जमानत याचिका पर शनिवार (15 जनवरी) को फिर से सुनवाई होगी.

वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के विरोध में बैठे यति नरसिंहानंद.

पढ़ें- हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले में पहली गिरफ्तारी, वसीम रिजवी नारसन बॉर्डर से गिरफ्तार

बता दें कि हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर बीच धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें वक्ताओं द्वारा विशेष धर्म समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया गया था. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. इसी वीडियो के आधार पर हरिद्वार के ज्वालापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले नदीम ने वसीम रिजवी के खिलाफ हरिद्वार शहर कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसके आधार पुलिस ने वसीम रिजवी के खिलाफ IPC की धारा 153ए, 298 में मुकदमा दर्ज किया था.

बाद में पुलिस ने वायरल वीडियो क्लिप के आधार पर महामंडलेश्वर धरमदास परमानंद और महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती के नाम भी केस दर्ज किया था. इसके बाद सागर सिंधु महाराज, यति नरसिंहानंद गिरि, आनंद स्वरूप, अश्विनी उपाध्याय, सुरेश चव्हाण और प्रमोधानंद गिरि का नाम भी FIR में जोड़ा गया था. इस मामले में बुधवार 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने भी राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन हुआ है, जो इस मामले की जांच कर रही है.

पढ़ें-धर्म संसद हेट स्पीच मामला, यति नरसिंहानंद पर एक और मुकदमा दर्ज, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी का आरोप

वसीम रिजवी के गिरफ्तारी के हरिद्वार एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया था कि रिजवी पर तीन मामले दर्ज हैं. ये गिरफ्तारी तीसरे मामले में हुई है. रिजवी को काफी समय से नोटिस दिया जा रहा था, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया.

Last Updated : Jan 14, 2022, 12:57 PM IST

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