नैनीताल:दस साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में लंबी सुनवाई के बाद आध्यात्मिक गुरु पायलट बाबा को कोर्ट न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. पायलट बाबा ने गुरुवार को नैनीताल जिला न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था. जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने बाबा को हिरासत में लेने का आदेश दिया था.
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बता दें कि गुरुवार को आत्मसमर्पण करने के बाद बाबा ने कोर्ट में जमानत याचिक दाखिल की थी, लेकिन जिला न्यायालय के न्यायाधीश नरेंद्र दत्त ने लंबी सुनवाई के बाद रात 8 बजे बाबा की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया था.
गौरतलब है कि 25 नवंबर 2008 को हल्द्वानी निवासी हरीश पाल ने आइकावा इंटरनेशनल एजुकेशन संस्था के संस्थापक व संचालक हिमांशु राय, इशरत खान, उपाध्यक्ष जापानी नागरिक केको आइकावा, कपिल अद्वैत उर्फ पायलट बाबा व इनके सहयोगी इरफान खान, पीसी भंडारी, विजय यादव व मंगल गिरी के खिलाफ धारा 420 और 506 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
हरीश पाल ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा था कि आरोपियों ने कंप्यूटर सेंटर की शुरुआत करने के लिए उनसे 67,760 रुपए के बदले आश्वासन दिया गया था कि उन्हें 50,500 रुपए प्रतिमाह की आय होगी. उनसे कुल 32,0760 रुपये की राशि हड़प ली गई और कुछ नहीं मिला. इतना ही नहीं जब हरीश पाल ने पैसे मांगें तो उन्हें जाने से मारने की धमकी दी गई.
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