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कैबिनेट मंत्री हरक सिंह समेत 25 नेताओं को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, जानिए क्या है मामला - देहरादून कोर्ट न्यूज

2012 में विधानसभा घेराव के दौरान तत्कानील कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत समेत कई नेताओं के खिलाफ बैरिकेडिंग तोड़ने, पथराव और पुलिस से तीखी नोकझोंक जैसे मामलों में धारा 312 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. जिसकी सुनवाई काफी समय से देहरादून कोर्ट में चल रही है.

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देहरादून

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Published : Dec 12, 2019, 9:48 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत समेत कांग्रेस के 25 नेताओं को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने राज्य सरकार के शासनादेश के आधार पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत समेत 25 नेताओं के खिलाफ चल रहे मुकदमे को खारिज कर दिया.

बता दें कि 2012 में विधानसभा घेराव के दौरान तत्कानील कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत समेत कई नेताओं के खिलाफ बैरिकेडिंग तोड़ने, पथराव और पुलिस से तीखी नोकझोंक जैसे मामलों में धारा 312 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. जिसकी सुनवाई काफी समय से देहरादून कोर्ट में चल रही है.

हरक सिंह रावत को बड़ी राहत

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पूर्व की हरीश रावत और वर्तमान की त्रिवेंद्र सरकार ने इस मामले को जनहित का मामते हुए सभी नेताओं के खिलाफ चल रहे मुकदमे को शासनदेशा का हवाला देते हुए केस वापस लेने की याचिका दायर की थी. लेकिन कोर्ट ने एक सितंबर 2018 में दोनों सरकार की याचिका खारिज कर दी थी.

उधर, कांग्रेस व बीजेपी नेताओं के खिलाफ चल रहे मामले को वापस लेने के लिए देहरादून की अपर जिला सत्र कोर्ट याचिका दायर की थी. गुरुवार को देहरादून कोर्ट के अपर सत्र चतुर्थ ने राज्य सरकार की याचिका के पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्र व इस पूरे मामले को लोकहित में मानते हुए कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत समेत 25 नेताओं के खिलाफ चल रहे मुकदमे को खारिज कर दिया.

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