देहरादूनः अगर आप उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों के सैर सपाटे पर आने का मन बना रहे हैं तो आपको पहले कोरोना की गाइडलाइन को बारीकी से पढ़कर आना होगा, नहीं तो आपको बैरंग लौटना पड़ सकता है. जी हां, पुलिस महकमे ने उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए तीन तरह के नियम अनिवार्य कर दिए हैं. पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए पर्यटकों को कोरोना निगेटिव रिपोर्ट और दून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा.
बता दें कि कोविड कर्फ्यू में छूट मिलते ही पर्यटक स्थलों में सैलानियों का हुजूम उमड़ रहा है. बीते दिनों मसूरी के कैम्पटी फॉल का एक वीडियो सामने आया था. जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग फॉल का लुत्फ लेते नजर आए थे, लेकिन ज्यादातर लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए. तस्वीरें सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई थी.
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इतना ही नहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने मसूरी स्थित कैम्पटी फॉल का वीडियो दिखाकर चेताया था कि कोरोना महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई अभी भी जारी है. कोविड से लड़ाई के लिए कड़ाई बेहद जरूरी है और लोगों से कोविड अनुरूप व्यवहार करने की अपील की थी. वहीं, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भी ट्वीट कर कहा था कि पहाड़ों में घूमना जान बचाने से ज्यादा जरूरी तो नहीं है. घूमने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है. फिलहाल घर पर रहें और कोविड उचित व्यवहार बनाए रखें.
वहीं, अब उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश की सभी जिला पुलिस को सख्त आदेश जारी किए हैं. जिसके तहत उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को कोरोना की गाइडलाइन के साथ-साथ 3 तरह के नियम अनिवार्य रूप से इंफोर्समेंट कराने को कहा गया है. सबसे पहले जो भी पर्यटक मसूरी, पौड़ी, श्रीनगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, ऋषिकेश, हरिद्वार जैसे स्थलों में आते हैं, उन्हें 72 घंटे पहले की कोविड निगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य है.