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उत्तराखंड आने वाले पर्यटक इन 3 बातों का रखें ध्यान, वर्ना झेलनी पड़ेगी मुसीबत

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Published : Jul 12, 2021, 4:01 PM IST

Updated : Jul 12, 2021, 4:55 PM IST

उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों में छुट्टी मनाने के लिए पर्यटकों का हुजूम उमड़ रहा है, लेकिन पर्यटक कोविड को लेकर लापरवाह रवैया अपना रहे हैं. इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए 3 नियम बनाए हैं. इन नियमों का पालन करने वाले पर्यटकों को ही घूमने की इजाजत दी जाएगी. जानिए क्या हैं पुलिस महकमे के तीन नियम...

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उत्तराखंड पर्यटक नियम

देहरादूनः अगर आप उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों के सैर सपाटे पर आने का मन बना रहे हैं तो आपको पहले कोरोना की गाइडलाइन को बारीकी से पढ़कर आना होगा, नहीं तो आपको बैरंग लौटना पड़ सकता है. जी हां, पुलिस महकमे ने उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए तीन तरह के नियम अनिवार्य कर दिए हैं. पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए पर्यटकों को कोरोना निगेटिव रिपोर्ट और दून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा.

बता दें कि कोविड कर्फ्यू में छूट मिलते ही पर्यटक स्थलों में सैलानियों का हुजूम उमड़ रहा है. बीते दिनों मसूरी के कैम्पटी फॉल का एक वीडियो सामने आया था. जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग फॉल का लुत्फ लेते नजर आए थे, लेकिन ज्यादातर लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए. तस्वीरें सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई थी.

उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए नियम.

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इतना ही नहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने मसूरी स्थित कैम्पटी फॉल का वीडियो दिखाकर चेताया था कि कोरोना महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई अभी भी जारी है. कोविड से लड़ाई के लिए कड़ाई बेहद जरूरी है और लोगों से कोविड अनुरूप व्यवहार करने की अपील की थी. वहीं, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भी ट्वीट कर कहा था कि पहाड़ों में घूमना जान बचाने से ज्यादा जरूरी तो नहीं है. घूमने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है. फिलहाल घर पर रहें और कोविड उचित व्यवहार बनाए रखें.

वहीं, अब उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश की सभी जिला पुलिस को सख्त आदेश जारी किए हैं. जिसके तहत उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को कोरोना की गाइडलाइन के साथ-साथ 3 तरह के नियम अनिवार्य रूप से इंफोर्समेंट कराने को कहा गया है. सबसे पहले जो भी पर्यटक मसूरी, पौड़ी, श्रीनगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, ऋषिकेश, हरिद्वार जैसे स्थलों में आते हैं, उन्हें 72 घंटे पहले की कोविड निगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य है.

दूसरे नियम मुताबिक, देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टलsmartcitydehradun.uk.gov.inमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा. जबकि, तीसरे नियम के तहत जो भी यात्री जिस पर्यटक स्थल की ओर आ रहे हैं, उनका वहां के होटलों की बुकिंग का होना भी अनिवार्य किया गया है. ऐसे में अगर इन 3 नियमों को पूरा नहीं किया गया तो पर्यटकों को उत्तराखंड नहीं आने दिया जाएगा. उन्हें पुलिस चेक पोस्ट से वापस कर दिया जाएगा.

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सैलानियों की सबसे ज्यादा तादाद मसूरी और नैनीताल में देखी जा रही है. इसके मद्देनजर देहरादून होकर मसूरी जाने वाले मार्गों पर अब 20 स्थानों पर पुलिस चेकिंग बैरियर बनाए जा रहे हैं. ताकि कोई भी नियम का उल्लंघन कर आगे न जा सके. इतना ही नहीं मसूरी और नैनीताल से टूरिस्ट वाहन वापस भी लौटाए जा रहे हैं. साथ ही नियमों का पालन न करने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं.

बीते रविवार को भी वीकेंड पर देहरादून से मसूरी जाने वाले 4 हजार से ज्यादा ऐसे वाहनों और पर्यटकों को वापस किया गया, जो कोरोना गाइडलाइन के अनुसार तीन शर्तों को पूरा नहीं कर पाए. उधर, नैनीताल से भी 4 हजार से ज्यादा टूरिस्ट वाहनों को वापस कर दिया गया. इसके अलावा कई अन्य पर्यटक स्थलों पर भी बिना नियम शर्तों के आने वाले लोगों को घूमने से वंचित रखा गया.

पुलिस मुख्यालय प्रवक्ता डीआईजी नीलेश आनंद भरणे ने कहा कि शासन के आदेशानुसार नियमों का उल्लंघन करने वालों को पर्यटक स्थलों में नहीं जाने दिया जाएगा. देश के किसी भी हिस्से से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों से अपील है कि वो कोविड-19 रिपोर्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और होटल बुकिंग को सुनिश्चित कर लें.

Last Updated : Jul 12, 2021, 4:55 PM IST

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