देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को अगले एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है. प्रदेश में 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा. वहीं, सरकार द्वारा कोविड के कम होते मामलों को देखते हुए कुछ ढील दी गई है.
उत्तराखंड में कोविड-19 के कम होते मामलों को लेकर सभी उम्मीद कर रहे थे कि अब कोविड कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. सरकार अभी भी किसी भी तरह की लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है. उत्तराखंड शासन ने 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाते हुए कोविड-19 कर्फ्यू से जुड़े आदेश जारी कर दिए गए हैं. मुख्य सचिव ओमप्रकाश द्वारा जारी किए गए इस आदेश में कुछ बदलाव भी किए गए हैं जो कि इस तरह से है.
- प्रदेश में कोविड-19 कर्फ्यू 8 जून से 15 जून तक 24 घंटे लागू रहेगा.
- इस दौरान प्रदेश के ग्रामीण या फिर पंचायत क्षेत्रों में रियायत देते हुए शिथिलता बरतने के लिए जिलाधिकारी अपने ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आवश्यकता अनुसार राहत दे सकते हैं. जिसको लेकर जिलाधिकारी को आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है.
- कोविड-19 कर्फ्यू के दौरान वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में जारी रहेगा. वहीं वैक्सीनेशन के लिए जाने वाले लोगों को प्रमाण पत्र या फिर संबंधित रूप दिखाने के बाद रोका नहीं जाएगा.
- शादी को लेकर अभी भी पिछले ही आदेश लागू है.
- शव यात्रा में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है.
- सभी स्कूल कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट के अलावा सभी तरह के शैक्षिक संस्थान बंद रखे जाएंगे. ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी. हालांकि एमबीबीएस फोर्थ एंड फिफ्थ, बीडीएस फोर्थ ईयर और नर्सिंग क्लासेस की थर्ड ईयर कक्षाएं जारी रहेंगी.
- सभी मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार, जिम, स्पोर्ट्स एकेडमी, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम या फिर गैदरिंग वाले स्थानों में सभी तरह की गतिविधियां बंद रखी जाएंगी.
- सभी सामाजिक राजनीतिक खेल गतिविधियां मनोरंजन सांस्कृतिक समारोह और किसी भी तरह के भीड़भाड़ वाले आयोजन को अगले आदेशों तक प्रतिबंधित रखा गया है.
- राज्य के बाहर से उत्तराखंड आने वाले लोगों को अभी भी 72 घंटे के भीतर वाली आरटी पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेकर आना होगा. नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही प्रदेश में एंट्री दी जाएगी.
- उत्तराखंड आने वाले बाहरी राज्यों के लोगों को स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है. वहीं, सभी लोगों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरांत प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी का पालन करना होगा.
- पिछले साल की तरह इस बार भी जिला प्रशासन द्वारा जरूरत पड़ने पर क्वॉरेंटाइन सेंटर का संचालन जिला स्तर पर किया जा सकता है. इस पर आने वाले खर्च का भुगतान एसडीआरएफ फंड के कोविड-19 मैनेजमेंट के मानक अनुसार किया जाएगा.