देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना को देखते हुए धामी सरकार ने प्रदेश में 31 अगस्त तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है. कोविड-19 कर्फ्यू में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है, सभी नियम पूर्व की तरह ही लागू रहेंगे.
ये बंदिशें बरकरार रहेंगी: जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड 19 के संक्रमण में आ रही कमी को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू के दौरान विवाह समारोह में 50 लोगों को अनुमति दी जा जाएगी. उन्हें 71 घंटे के अंदर की RT PCR/ True Nat/CBNATT/RT Covid Negative TEST Report के साथ शामिल होने की अनुमति जिला प्रशासन देगा. आदेश के मुताबिक, शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं. आदेश में पर्यटकों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप व्यवहार करने का निर्देश दिया गया है.
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बाजार हफ्ते में छह दिन सुबह आठ से रात्रि नौ बजे तक खुलेंगे. सरकारी कार्यालय सौ फीसदी क्षमता के साथ खुल रहे हैं. राज्य के भीतर आवाजाही में छूट दी गई है. अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को भी राहत दी गई है. अन्य राज्यों के जिन व्यक्तियों ने 15 दिन पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों, उन्हें कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता से छूट दी गई है.
छूट: प्रदेश में सभी स्पा और सैलून खोलने की अनुमति है. सभी स्पॉ व सैलून 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले हैं. इससे पहले जिम, शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबधित सभी गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है. सरकार ने होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हाल, स्पा व जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है.
प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं के लिए सरकारी और गैरसरकारी प्रशिक्षण संस्थान कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ खोलने की अनुमति है. प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा. बाजार सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे. साथ ही नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय एवं ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे.