देहरादून:उत्तराखंड में भले ही कोरोना के केस कम हो गये हों लेकिन खतरा अभी टला नहीं है. ऐसे में सरकार ने उत्तराखंड में एक हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है. उत्तराखंड शासन ने कोरोना कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ाकर 13 जुलाई कर दी है.
उत्तराखंड शासन ने इस बार कुछ रियायतें भी दी हैं. अब शॉपिंग मॉल भी 50% लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे. हालांकि, इससे पहले जिम और कोचिंग सेंटर को भी 50 फीसदी लोगों की उपस्थिति के साथ खोलने के आदेश हो चुके हैं.
विवाह समारोह में 50 लोगों को अनुमति
विवाह समारोह में 50 लोगों को RT-PCR रिपोर्ट के साथ शामिल होने की अनुमति है. इसके अलावा शव यात्रा में भी 50 लोग शामिल हो सकेंगे. वहीं समस्त शैक्षिक व प्रशिक्षण संस्थान अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगें. कोचिंग संस्थानों को कोविडि प्रोटोकॉल के साथ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है.
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कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य
बाहरी प्रदेश से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही प्रवेश की अनुमति होगी. इसके साथ ही बाहरी राज्य से आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा.
प्रवासियों के लिए 7 दिन क्वारंटाइन पीरियड
उत्तराखंड प्रवासियों को ग्राम प्रधान की निगरानी में गांव में स्थापित क्वारंटीन सेंटर में 7 दिनों ने लिए क्वारंटाइन रहना होगा. वहीं राजस्व न्यायालयों को एक दिन में अधिकतम 20 मामलों की सुनवाई की अनुमति दी गई है.