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अतिक्रमणकारियों पर मेहरबान 'सरकार', देगी मुआवजा, जानिए क्या है मामला

भारत सरकार की नीति के तहत उन सभी निर्माण को भी अधिग्रहण और मुआवजे के दायरे में लाया गया है, जिनका लैंड ओनरशिप में नाम नहीं है. लेकिन मौके पर उनका निर्माण पाया जा रहा है. इसके तहत अब लंबे समय से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किये हुए लोगों की भी मुआवजा मिलेगा.

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Published : Jul 28, 2019, 6:15 PM IST

Updated : Jul 29, 2019, 1:55 PM IST

अतिक्रमणकारियों को मिलेगा मुआवजा

देहरादून:ऑल वेदर रोड के निर्माण में अब लोक निर्माण विभाग अतिक्रमणकारियों पर मेहरबान दिख रहा है. ऑल वेदर रोड के लिए अधिग्रहण में अब उन लोगों को भी मुआवजा मिलेगा, जिनका लैंड ओनरशिप में नाम नहीं है. विभाग ने भारत सरकार के मानकों को आधार बनाते हुए यह फैसला लिया है.

केन्द्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड का काम प्रदेश में तेजी से चल रहा है. इस कार्य में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है. जिस पर अब लोक निर्माण विभाग ने भारत सरकार के मानकों को आधार बनाते हुए फैसला लिया है. जिसके तहत लंबे समय से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किये हुए लोगों की भी मुआवजा मिलेगा.

अतिक्रमणकारियों को मिलेगा मुआवजा

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लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता हरिओम शर्मा ने बताया कि ऑल वेदर रोड के निर्माण में तेजी से कार्य हो रहा है. लेकिन रिहायशी इलाकों में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है. जिस पर भारत सरकार की नीति के तहत उन सभी निर्माण को भी अधिग्रहण और मुआवजे के दायरे में लाया गया है, जिनका लैंड ओनरशिप में नाम नहीं है. लेकिन मौके पर उनका निर्माण पाया जा रहा है.

इस कदम से अतिक्रमण को बढ़ावा देने के सवाल पर पीडब्ल्यूडी चीफ हरिओम शर्मा ने बताया कि हर किसी अतिक्रमण के साथ ये रियायत नहीं बरती जाएगी. बल्कि, अतिक्रमणकारी को भी अपना अतिक्रमण प्रमाणित करना होगा. यानी, वो अतिक्रमण जो कई सालों से है और जिनके नाम बिजली, पानी का बिल आता हो, उन्हें राहत मिल सकती है. लेकिन इसमें भी अतिक्रमणकारियों को जमीन का नहीं बल्कि केवल निर्माण का मुआवजा मिलेगा.

Last Updated : Jul 29, 2019, 1:55 PM IST

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