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MDDA के नियमों में बदलाव, अब कमर्शियल भवन बनाने के लिए चाहिए पड़ोसियों की सहमति

आवासीय भवन के ऊपर कमर्शियल फ्लैट बनाने की अनुमति तब ही दी जाएगी जब संबंधित व्यक्ति के पड़ोसियों को उसके फ्लैट्स बनाने पर कोई एतराज नहीं होगा.

कमर्शियल फ्लैट्स

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Published : Oct 3, 2019, 9:50 AM IST

देहरादूनः राजधानी देहरादून में भी महानगरों की तर्ज पर फ्लैट्स का चलन बढ़ता जा रहा है. ऐसे में अब एमडीडीए ने आवासीय भवन के ऊपर फ्लैट बनाने के लिए नक्शा पास करने की अपनी प्रक्रिया में कुछ बदलाव किया है. बता दें कि आवासीय भवन के ऊपर कमर्शियल फ्लैट बनाने के लिए अब आपको एमडीडीए के साथ ही अपने पड़ोसियों से भी एनओसी लेनी पड़ेगी.

इस विषय में जानकारी देते हुए एमडीडीए के उपाध्यक्ष डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो अपने आवासीय भवन के ऊपर कमर्शियल फ्लैट बनाना चाहता है उसे एमडीडीए की तरफ से फ्लैट बनाने की अनुमति तब ही दी जाएगी जब संबंधित व्यक्ति के पड़ोसियों को उसके फ्लैट्स बनाने पर कोई एतराज नहीं होगा.

कमर्शियल फ्लैट बनाने के नियमों में बदलाव.

गौरतलब है कि राजधानी देहरादून कि कई आवासीय कॉलोनियों में आज लोग अपने घरों के ऊपर कमर्शियल फ्लैट्स बनाकर मोटा पैसा कमा रहे हैं, जिससे उनके पहोड़ी नाखुश रहते हैं.

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स्थानीय लोगों के मुताबिक आवासीय कॉलोनियों में कमर्शियल फ्लैट्स बनने से आवासीय कॉलोनियों का औचित्य खत्म होता जा रहा है. साथ ही इससे कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. उनके मुताबिक एमडीडीए को किसी भी स्थिति में आवासीय कॉलोनियों में कमर्शियल फ्लैट बनने की अनुमति नहीं देनी चाहिए.

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