देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावितों को विभिन्न मदों में दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि आपदा के मानकों पर संभव न होने पर अतिरिक्त राशि की व्यवस्था मुख्यमंत्री राहत कोष से करने का निर्देश दिया है.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पुनर्निर्माण एवं राहत कार्यों की मॉनिटरिंग के लिये हाईपावर कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावितों को यथासंभव सहायता दी जाए. सहायता राशि पाने में लोगों को अनावश्यक परेशान न होना पड़े. जरूरतमंदों को हर संभव मदद सुनिश्चित की जाए.
इन मदों में बढ़ी सहायता राशि: बर्तन एवं घरेलू सामान के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को 3800 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए करने का फैसला लिया है. पूर्ण क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता राशि, जो मैदानी क्षेत्रों में 95 हजार रुपए प्रति भवन और पहाड़ी क्षेत्रों में 1 लाख एक हजार 900 रुपए प्रति भवन दी जा रही है. इसे मैदानी और पर्वतीय दोनों क्षेत्रों में बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार रुपए प्रति भवन किया गया है.
आंशिक क्षतिग्रस्त (पक्का) भवन के लिए सहायता राशि को 5200 रुपए प्रति भवन से बढाकर 7500 रुपए प्रति भवन और आंशिक क्षतिग्रस्त (कच्चा) भवन के लिए सहायता राशि को 3200 रुपए प्रति भवन से बढ़ाकर 5 हजार रुपए प्रति भवन किया गया है.
वहीं, भूमि क्षति के लिए राहत राशि न्यूनतम एक हजार रुपए अनुमन्य की जाएगी. जिसका मतलब है कि भूमि क्षति पर राहत राशि कम से कम एक हजार रुपए तो दी ही जाएगी. घर के आगे या पीछे का आंगन एवं दीवार क्षतिग्रस्त होने को भी आंशिक क्षतिग्रस्त में लिया जाएगा. पहले इस पर सहायता नहीं दी जाती थी. जिन आवासीय कॉलोनियों में बिजली के बिल बाहर लगे थे. 18 एवं 19 अक्टूबर को आयी प्राकृतिक आपदा में खराब हो गए हैं, ऊर्जा विभाग इन खराब बिजली के मीटरों को निशुल्क बदलेगा.
राज्य आपदा मोचन निधि मानकों से अनुमन्य की गई अधिक धनराशि का भुगतान मुख्यमंत्री राहत कोष से वहन किया जाएगा. इसी प्रकार क्षतिग्रस्त भवनों के प्रकरणों में यदि भवन एसडीआरएफ के मानकों की परिधि से बाहर हैं तो ऐसे प्रकरणों पर सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रदान की जाएगी.