देहरादून: चारधाम यात्रा के लिए तय सीमित संख्या की बाध्यता को नैनीताल हाईकोर्ट ने हटा दिया है. ऐसे में श्रद्धालु अब बिना किसी रोक-टोक के चारधाम कर सकेंगे. नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल हाईकोर्ट को धन्यवाद दिया है. उन्होंने कहा हाईकोर्ट ने तय सीमित संख्या की बाध्यता को समाप्त कर दिया है. ऐसे में अब चारधाम की यात्रा सुचारू रूप से चल सकेगी. उन्होंने कहा कि यात्रा में कोविड नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा.
बता दें कि 18 सितंबर से चारधाम की यात्रा शुरू हो गयी थी. यात्रा के लिए जारी एसओपी के अनुसार अभी तक बदरीनाथ धाम के लिए 1000, केदारनाथ के लिए 800, गंगोत्री के लिए 600 और यमुनोत्री के लिए 400 तीर्थयात्रियों के प्रतिदिन दर्शन करने की व्यवस्था गई थी. लेकिन मंगलवार को नैनीताल हाईकोर्ट में चारधाम की यात्रा को लेकर हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा के लिए सीमित संख्या की बाध्यता को समाप्त कर दिया है.
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