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Anti copying law in Uttarakhand: नकल करने वालों की संपत्ति होगी कुर्क, 10 साल तक परीक्षा में बैठने पर रोक

नकल विरोधी कानून को लेकर सीएम धामी ने बयान दिया है. सीएम धामी ने कहा प्रदेश में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने कहा नकल करते पकड़े जाने वाले को अगले 10 साल तक किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा.

Anti copying law in Uttarakhand
परीक्षा में नकल करने वालों की संपत्ति होगी कुर्क

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Published : Jan 25, 2023, 1:29 PM IST

Updated : Jan 25, 2023, 6:27 PM IST

परीक्षा में नकल करने वालों की संपत्ति होगी कुर्क

देहरादून: प्रदेश की धामी सरकार पटवारी पेपर लीक मामले के बाद एक्शन में है. धामी सरकार ने प्रदेश में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाने का एलान किया है. आज सीएम धामी ने एक बार फिर से नकल करने वालों और उससे जुड़े लोगों को लेकर सख्त बयान दिया है. सीएम धामी ने कहा परीक्षा में नकल करते पाए जाने वालों की पूरी संपत्ति कुर्क की जाएगी. इसके साथ ही परीक्षा देते समय नकल करते पकड़े जाने वाले अगले 10 साल तक किसी भी परीक्षा में शामिल न हो, इसके लिए भी नकल विरोधी कानून में प्रावधान करने जा रहे हैं.

बता दें धामी सरकार प्रदेश में कठोर नकल विरोधी कानून लाने की तैयारी कर चुकी है. माना जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट में भी नकल विरोधी कानून से जुड़े ड्राफ्ट को लाया जाएगा. जिसके बाद आगामी विधानसभा सत्र में इससे जुड़े विधेयक को पेश किया जा सकता है.
पढे़ं-उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून को लेकर राजनीति शुरू, कांग्रेस ने धामी सरकार को घेरा

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की नीति का अनुसरण कर नकल माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का निर्णय लिया है. राज्य कैबिनेट द्वारा प्रदेश में भर्तियों में भ्रष्टाचार रोकने के लिये सख्त नकल विरोधी कानून बनाये जाने का निर्णय लिया गया है. इस कानून को इतना सख्त बनाया जाएगा कि भविष्य में कोई इस बारे में सोच भी नहीं. सख्त नकल विरोधी कानून में दोषी का उम्र कैद की सजा का प्रावधान तो होगा ही उसके द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त किये जाने का भी व्यवस्था रहेगी.

Last Updated : Jan 25, 2023, 6:27 PM IST

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