उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

सिटी बस संचालकों की विक्रम और ई-रिक्शा ने बढ़ाई परेशानियां, HC जाने की दी चेतावनी

देहरादून में विक्रम और ई-रिक्शा की डग्गामार वाहनों की वजह से सिटी बसों को सवारी नहीं मिल पा रही है. लिहाजा, अब यूनियन ने मामले को लेकर आरटीओ को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है.

dehradun city bus
देहरादून सिटी बस

By

Published : Jul 9, 2020, 6:51 PM IST

देहरादूनः राजधानी दून में सिटी बसों को दोगुना किराया वसूलने के साथ संचालन की अनुमति तो मिल गई है, लेकिन विक्रम और ई-रिक्शा के डग्गामार वाहनों की वजह से उनकी हालत बदतर हो गई है. ऐसे में उन्हें लॉकडाउन के चलते हुए घाटे से उभरने का मौका तक नहीं मिल पा रहा है. इसी कड़ी में सिटी बस यूनियन ने आरटीओ से मुलाकात एक ज्ञापन सौंपा. जिसमें उन्होंने कहा है कि टेंपों, विक्रम और ई-रिक्शा से न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराया जाए. ऐसा नहीं होने पर 10 दिन बाद वो अपनी गाड़ियों को सरेंडर कर देंगे. साथ ही उन्होंने होईकोर्ट जाने की भी चेतावनी दी.

सिटी बस संचालकों की विक्रम और ई-रिक्शा ने बढ़ाई परेशानियां.

बता दें कि लॉकडाउन के दौरान देहरादून शहर में सार्वजनिक बस सेवा पूरी तरह से प्रतिबंधित रही. जिसके बाद अनलॉक-1.0 में राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर 50 फीसदी सवारी के हिसाब से सिटी बसों के संचालन की अनुमति दी, लेकिन सिटी बस यूनियन ने बस संचालित करने से मना कर दिया था. जबकि, ऑटो और विक्रम 50 फीसदी सवारी की गाइडलाइन के अनुरूप संचालित हो गए.

ये भी पढ़ेंःऐतिहासिक कलेक्ट्रेट भवन को बनाया जाएगा म्यूजियम, कुमाउंनी संस्कृति की दिखेगी झलक

वहीं, बीते 18 जून को कैबिनेट बैठक में सिटी बसों को दोगुना किराये के साथ संचालित करने की अनुमति दी. जिसके बाद यूनियन ने बसों का संचालन शुरू कर दिया था, लेकिन विक्रम और ऑटो न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए फुटकर सवारियों को बैठने का काम कर रहे हैं. जिस कारण सिटी बसों को सवारी नहीं मिल पा रही है. उनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है.

गौर हो कि, नैनीताल हाईकोर्ट ने बीते 27 मई 2014 में टेपों और विक्रम को फुटकर सवारियों के चढ़ाने व उतराने पर रोक लगाई थी. सिटी बस यूनियन के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडियाल ने बताया कि आरटीओ को सिटी बस संचालकों की आर्थिक स्थिति से अवगत कराया गया है. जिसमें उन्होंने विक्रम और ई-रिक्शा की डग्गामारी बंद करने को कहा है. साथ ही आरटीओ को 10 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है. उसके बाद कार्रवाई नहीं होने पर वो हाईकोर्ट की शरण में जाएंगे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details