देहरादून: निजी स्कूलों में दाखिले के लिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को छात्रों के एडमिशन को लेकर एक बार फिर मौका दिया जा रहा है. शिक्षा विभाग ने प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में दाखिले से वंचित रहने वाले छात्रों के लिए एक बार फिर प्रक्रिया शुरू करने का फैसला ले लिया है. इसके बाद राज्य भर में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लोग आरटीई के तहत दाखिले को लेकर आवेदन कर सकते हैं.
प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए जारी होने वाली सूची से छूट जाने वाले अभिभावकों को शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी राहत दी गई है. इसके तहत अब आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को निजी स्कूलों में दाखिले के लिए फिर से आवेदन करने का मौका मिल सकेगा. बता दें कि वैसे शिक्षा विभाग दाखिले को लेकर पहले ही प्रक्रिया को पूरा कर चुका है, लेकिन इस दौरान आवेदन में गलती के चलते कई छात्रों को निजी स्कूलों में दाखिले का मौका नहीं मिल पा रहा था. लिहाजा इन स्थितियों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने फिर से इस प्रक्रिया को चलाए जाने का फैसला लिया है.
शिक्षा विभाग ने लिया फैसला पढ़ें- मानसून की दस्तक के साथ फिर उठा जर्जर स्कूल भवनों का मुद्दा, राजनीतिक दलों में स्कूल भवनों पर खींचतान राज्य में ऐसे छात्रों के दाखिले के लिए 5 सितंबर 2023 को लॉटरी निकाली जाएगी. इससे पहले 21 जुलाई तक नए स्कूलों के रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल पर किए जाएंगे. जबकि इसके बाद उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय के स्तर पर ऐसे स्कूलों की मान्यता के साथ आरक्षित सीटों का खाका तैयार किया जाएगा. जबकि इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद छात्रों के प्रमाण पत्रों की जांच करते हुए दाखिले के लिए लॉटरी निकाली जाएगी.दरअसल, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है.
इसमें राज्य सरकार की तरफ से आरक्षित सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को दाखिले दिलवाए जाते हैं. हालांकि इसका खर्च राज्य सरकार की तरफ से वहन किया जाता है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को भी बेहतर शिक्षा मिल सके, इसके प्रयास किए जाते हैं. राज्य में 1 अगस्त से 20 अगस्त तक आरटीई के तहत दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.