देहरादूनःप्रदेश के बाल न्यायालयों में लोक अभियोजकों की नियुक्ति की स्थिति जानने के लिए हाल ही में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ऊषा नेगी ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष को पत्र भेजा है.
बाल आयोग की ओर से भेजे गए पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा-26 के तहत यह स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य सरकार प्रत्येक बालक न्यायालय के लिए अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी, या किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 वर्ष तक विधि सेवा में कार्य किया हो. उसे न्यायालय में मामलों के संचालन और प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जाएगा.