देहरादून: सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए प्रदेश में भी इन दिनों स्मार्ट राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेजी से जारी है. लेकिन अब स्मार्ट राशन कार्ड बनाने के लिए उपभोक्ताओं को शुल्क भी चुकाना होगा. इसके तहत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से सभी जिलापूर्ति अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं.
गौरतलब है कि अब नया स्मार्ट राशन कार्ड बनवाने के लिए उपभोक्ताओं को 17 रुपए शुल्क देना होगा. वहीं, यदि उपभोगता का राशन कार्ड कहीं खो गया है या खराब हो गया है तो उपभोक्ताओं को डुप्लीकेट स्मार्ट राशन कार्ड बनवाने के लिए 25 रुपए शुल्क चुकाना होगा.
प्रदेश में नए स्मार्ट राशन कार्ड. ये भी पढ़ें:पंतनगर विवि में अखिल भारतीय किसान मेला शुरू, उन्नत खेती के गुर सीखेंगे किसान
वहीं, शासन की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार नए राशन कार्ड में अधिक से अधिक 10 यूनिट दर्ज हो सकेंगे. यानी यदि किसी परिवार में 10 से ज्यादा सदस्य हैं तो ऐसे राशन कार्ड धारकों को अलग से दूसरा राशन कार्ड बनवाना होगा. इसके अलावा पहले चरण में सिर्फ उन्हीं राशन कार्ड धारकों के नए स्मार्ट राशन कार्ड बनाए जाएंगे. जिनके आधार नंबर का सत्यापन किया गया है.
बता दें कि स्मार्ट राशन कार्ड देखने में किसी एटीएम कार्ड या पैन कार्ड की तरह होगा. इसमें संबंधित जिले के जिला पूर्ति अधिकारी का हस्ताक्षर होना अनिवार्य होगा.