देहरादून: मेडिकल स्टोर संचालक को लूटने के आरोप में गिरफ्तार किए गए जीवा गैंग के शार्प शूटर और उसके दो साथियों के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट (गिरोहबंदी अधिनियम) की कार्रवाई की है. तीनों आरोपियों को पुलिस ने लूट के मामले में बीती 22 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था.
बता दें कि बीती 19 अक्टूबर को नगर कोतवाली क्षेत्र में दून चौक के पास बाइक सवार तीन बदमाशों ने तमंचे के बल पर मेडिकल स्टोर संचालक गौरव भार्गव के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था. इस मामले में पुलिस ने गौरव भार्गव की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था. वारदात के चार दिन बाद यानी 22 अक्टूबर को पुलिस ने इस मामले में आरोपी मुजाहिद, कलीम अहमद उर्फ बिल्लू और तरूण को गिरफ्तार किया गया था.
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पूछताछ में मुजाहिद उर्फ खान ने पुलिस को बताया था कि वो संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा गैग का शार्प शूटर है. जिसने साल 2015 में जीवा के कहने पर लखनऊ में एक छात्र नेता पिन्टू की हत्या की थी. इसके बाद साल 2017 में जीवा के कहने पर ही उसने हरिद्वार में गोल्डी नाम के एक व्यक्ति की हत्या की थी.
डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे. जिसके क्रम में थाना कोतवाली नगर ने जीवा गैंग के शार्प शूटर मुजाहिद खान उसके साथी कलीम अहमद व तरुण तिवारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया है, जिनकी प्रॉपर्टी अटैच किये जाने के लिए भी निर्देश दिये गये हैं.