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पंचायत चुनावः इससे ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं प्रत्याशी, आयोग ने तय की राशि - देहरादून न्यूज

राज्य के हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव नहीं होगा क्योंकि हरिद्वार जिले के त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल साल 2021 में खत्म हो रहा है. जिसकी वजह से हरिद्वार जिला छोड़कर बाकी प्रदेश के 12 जिलों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे.

पंचायत चुनाव

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Published : Sep 18, 2019, 7:29 PM IST

देहरादून:उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है. 20 सितंबर से चुनावी कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं. 20 से 24 सितम्बर तक पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरा जाएगा. नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो गई है. पंचायत चुनाव में खड़े होने वाले उम्मदवारों को नामांकन पत्रों के लिए पद और श्रेणी के अनुसार भुगतान करना होगा. साथ ही इस बार पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की जमानत राशि और चुनाव में होने वाले खर्चे को भी बढ़ाया गया है. यही नहीं बल्कि पंचायत चुनाव के सभी पदों के लिए 144 चिन्ह भी तय किये गए हैं.

नामांकन पत्रों का मूल्य
ग्राम पंचायत सदस्य
सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 150 रुपए और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 75 रुपए का भुगतान करना होगा.

ग्राम उपप्रधान
सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 210 रुपए और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 105 रुपये का भुगतान करना होगा.

ग्राम प्रधान
सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 300 रुपए और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 150 रुपए का भुगतान करना होगा.

क्षेत्र पंचायत सदस्य
सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 300 रुपए और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 150 रुपए का भुगतान करना होगा.

जिला पंचायत सदस्य
सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 450 रुपये और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 225 रुपये का भुगतान करना होगा.

कनिष्ठ व ज्येष्ठ उपप्रमुख पद के लिए
सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 450 रुपए और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 225 रुपए का भुगतान करना होगा.

क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद के लिए
सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 600 रुपए और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 300 रुपए का भुगतान करना होगा।

जिला पंचायत उपाध्यक्ष
सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 750 रुपए और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 375 रुपए का भुगतान करना होगा.

जिला पंचायत अध्यक्ष
सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 1500 रुपए और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 750 रुपये का भुगतान करना होगा.
उम्मीदवारों को इतनी जमा करनी होगी जमानत राशि

ग्राम पंचायत सदस्य
सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को 300 रुपए और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 150 रुपए जमा करने होंगे. इसके साथ ही अधिकतम 10,000 रुपए ही चुनाव में खर्च कर पाएंगे.

ग्राम प्रधान
सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को 1500 रुपए और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 750 रुपए जमा करने होंगे. इसके साथ ही अधिकतम 50,000 रुपए ही चुनाव में खर्च कर पाएंगे.

क्षेत्र पंचायत सदस्य
सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को 1500 रुपए और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 750 रुपए जमा करने होंगे। इसके साथ ही अधिकतम 50,000 रुपए ही चुनाव में खर्च कर पाएंगे.

जिला पंचायत सदस्य
जिला पंचायत सदस्य के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को 3,000 रुपए और आरक्षित प्रत्याशियों (ओबीसी, एससी-एसटी व महिला) को 1,500 रुपए जमा करने होंगे. इसके साथ ही अधिकतम 1,40,000 रुपए ही चुनाव में खर्च कर पाएंगे।

सभी पदों के लिए 144 चिन्ह तय किये गए हैं

  • ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए कुल 18 चिन्ह निर्धारित किये गए है.
  • ग्राम प्रधान पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए आयोग ने कुल 40 चिन्हो का चयन किया है.
  • क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों के लिए 36 चिन्ह तय किये गए है.
  • जिला पंचायत सदस्य पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए आयोग ने 40 चिन्ह निर्धारित किये है.
  • इसके साथ ही उपप्रधान पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 चिन्हों की सूची तैयार की है.

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