देहरादून: बीते 2013 में दो पुलिस कर्मियों पर चाकू से जानलेवा हमला करने के आरोप में कोर्ट ने एक बॉक्सर को सात साल की सजा सुनाई है. साथ ही 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. इसमें चाकू से जानलेवा हमले के मामले में 6 साल और आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी करार देते कोर्ट ने एक साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है. वहीं, कोर्ट ने जुर्माना की धनराशि अदा ना करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटने का आदेश भी दिया हैं.
बता दें कि बीते 29 सितंबर 2013 की रात को नेशविला रोड पर दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई थी. इस दौरान मामला शांत करने घटनास्थल पर पहुंचे चीता पुलिस के दो सिपाही अंगेश्वर और अनुज पर राजू बॉक्सर ने धारदार चाकू से हमला कर दिया था. इस हमले में दोनों सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए थे. जिन्हें बाकी सिपाहियों ने अस्पताल में भर्ती कराया था. जहां पर इलाज के बाद दोनों सिपाहियों की जान बची थी. वहीं, घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बॉक्सर राजू फरार हो गया था. जिसपर पुलिस ने उसके ऊपर 5 हजार रुपये इनाम भी लगाया था.