देहरादून:मीटू कैंपेन के तहत यौन शोषण के आरोप में फंसे बीजेपी के पूर्व संगठन मंत्री संजय कुमार को बड़ी राहत मिली है. पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण पुलिस आरोपी के खिलाफ लगाई गई धारा 376 को हटाने की तैयारी कर रही है. इसकी पुष्टि देहरादून एसएसपी निवेदिता कुकरेती ने की है. दो दिन पहले ही ईटीवी भारत ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था.
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पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, इस मामले में पीड़िता ने जिन तीन अलग-अलग तारीखों में दुष्कर्म की बात कही थी, उन तारीखों पर आरोपी नेता उस जगह पर नहीं था और न ही वो शहर में मौजूद था. इसके अलावा जांच के दौरान आरोपी नेता के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए गये. पुलिस के मुताबिक, पीड़िता महिला ने 164 में जो बयान दर्ज कराए थे वो अभी तक की जांच में निराधार पाये गए हैं.
ऐसे में आरोपी नेता पर लगाई गई दुष्कर्म की धारा 376 का हटना स्वाभाविक रूप में सही देखा जा रहा है. एसएसपी निवेदिता कुकरेती के मुताबिक इस मामले में आरोपी के खिलाफ अन्य तरह की धाराओं में विधिक कार्रवाई जारी है, जिस पर जल्द ही चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाएगी.
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दो दिन पहले इस खबर को ईटीवी भारत ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था और बताया था कि आरोपी नेता के खिलाफ पुलिस ने धारा 376 हटा दी है, जिस कारण ये केस कमजोर पड़ चुका है. जानकारी के मुताबिक, अब पुलिस इस मामले में 354 (छेड़छाड़) जैसे अन्य धाराओं पर जांच पूरी कर जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी. कानूनी जानकारों के अनुसार, आरोपी बीजेपी नेता संजय कुमार पर मात्र 354 छेड़छाड़ जैसे आरोप पत्र के आधार पर कानूनी प्रक्रिया के तहत काफी हद तक राहत मिल सकती है.
गौर हो कि पुलिस इस गंभीर मामले में फूंक-फूंक कर कदम रख रही है. इस दौरान पीड़ित महिला से लगातार पूछताछ होने के साथ ही उसके पुलिस में 161 बयान होने के बाद कोर्ट में 164 लिखित बयान दिये गए थे. पीड़ित महिला द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर आरोपी नेता के खिलाफ दुष्कर्म की धारा 374 बढ़ाने के बाद पीड़िता को विवेचना अधिकारी द्वारा तमाम उन स्थानों में ले जाकर जांच पड़ताल की गई जहां बीजेपी नेता पर गंभीर आरोप लगाए गए थे.