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उत्तराखंड को मिलेगा GST संशोधन का लाभ, मुख्यमंत्री ने गिनाए फायदे - जीएसटी काउंसिल

कुछ दिनों पहले जीएसटी में हुए संसोधनों के बाद कॉरपोरेट टैक्स में 30% तक का टैक्स कम करते हुए 22% किया गया है. साथ ही नए स्थापित होने वाले उद्योगों को भी मात्र 15 परसेंट कॉरपोरेट टैक्स देने का प्रावधान रखा गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संशोधन से होटल व्यवसाय में उछाल आयेगा.

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत.

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Published : Sep 25, 2019, 4:40 PM IST

Updated : Sep 25, 2019, 5:45 PM IST

देहरादून: देश में जीएसटी काउंसिल द्वारा कुछ नए संशोधनों के बाद अब इसका लाभ उत्तराखंड को भी मिलेगा. जीएसटी काउंसिल ने विभिन्न बदलाव के जरिए देश में आर्थिक सुस्ती को दूर करने के प्रयास किए हैं. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राष्ट्रीय स्तर पर हुए आर्थिक सुधारों की जानकारी देते हुए इसके उत्तराखंड पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी दी.

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत.

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स में 30% तक का टैक्स कम करते हुए 22% किया गया है. साथ ही नए स्थापित होने वाले उद्योगों को भी मात्र 15 परसेंट कॉरपोरेट टैक्स देने का प्रावधान रखा गया है, जो चीन जैसे देश से भी 1% कम है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के लिए बनाई गई तमाम उद्योग नीतियां भी अब निवेशकों को उत्तराखंड की तरफ आकर्षित कर रही हैं.

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सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इन्वेस्टर समिट के बाद प्रदेश में 17000 करोड का निवेश धरातल पर दिखने लगा है. जबकि, नई रियायतों के बाद इसके और भी बढ़ने की संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में एमएसएमई ऑटोमोबाइल, फार्मा कंपनियां समेत तमाम सेक्टर्स में बूस्ट के आसार हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में स्किल्ड मैनपावर और उनकी विश्वसनीयता के चलते निवेशक उत्तराखंड में आने की इच्छा रखते हैं. जीएसटी में हुए संशोधन से अब होटल व्यवसाय में भी 15 से 20 प्रतिशत तक का उछाल आने की संभावना है. इसके साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए जीएसटी में रियायत दी गई है.

Last Updated : Sep 25, 2019, 5:45 PM IST

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