देहरादून: उत्तराखंड में चिन्हित आंदोलनकारियों को लेकर शासन की तरफ से आदेश जारी किया गया है. इसमें आंदोलनकारियों की मृत्यु होने के बाद उनके आश्रितों को भी पेंशन दिए जाने का फैसला हुआ है. शासन की तरफ से जारी किए गए आदेश के बाद अब आंदोलनकारियों को इसका लाभ मिल सकेगा.
राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को मिलेगी पेंशन: उत्तराखंड में राज्य निर्माण आंदोलनकारियों की पिछले लंबे समय से लंबित मांग को आखिरकार सरकार ने पूरा कर दिया है. इसके तहत अब राज्य में चिन्हित आंदोलनकारियों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को पेंशन दी जा सकेगी. जारी किए गए आदेश के अनुसार राज्य आंदोलन के दौरान 7 दिन तक जेल जाने वाले या राज्य आंदोलन में घायल होने वाले आंदोलनकारियों से अलग ऐसे सभी चिन्हित आंदोलनकारी जिनको पूर्व में जून 2016 के आदेश के क्रम में 3100 प्रति माह और 17 दिसंबर 2021 के आदेश के क्रम में ₹4500 प्रति माह पेंशन मिल रही थी, ऐसे आश्रितों को अब आंदोलनकारी की मृत्यु की स्थिति में हर महीने पेंशन दिए जाने का फैसला किया गया है.