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उत्तराखंड में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन मार्च तक फ्री, शासनादेश जारी

कोविड-19 से रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने इसकी घोषणा की थी. ऐसे में मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में शासन द्वारा इसके लिए शासनादेश भी जारी किया गया है.

Application will free till march
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Published : Oct 4, 2021, 8:11 AM IST

देहरादून:मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेरोजगार युवाओं और कोविड-19 महामारी के चलते उत्पन हुए हालातों को ध्यान में रखते हुए सरकारी नौकरी में युवाओं के लिए शुल्क माफ की घोषणा की थी. जिसका अब शासनादेश भी जारी ही चुका है.

सरकार की ओर से राज्य की विभिन्न चयन संस्थाओं के जरिए भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों के लिए अभ्यर्थियों से 31 मार्च 2022 तक आवेदन शुल्क न लिये जाने का शासनादेश जारी कर दिया गया है.

कोविड-19 से रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने इसकी घोषणा की थी. ऐसे में मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में शासन द्वारा इसके लिए शासनादेश भी जारी किया गया है.

पढ़ें-राज्य आंदोलनकारियों को लेकर CM धामी की घोषणा पर घमासान, पढ़ें पूरी खबर

ऐसे में अब उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन आयोग, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड चिकित्सा चयन बोर्ड एवं राज्य की अन्य चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों के लिये जाने वाले शुल्क से अब आवेदकों को राहत मिलेगी.

साथ ही आवेदकों से दिनांक 31 मार्च 2022 तक राज्याधीन सेवाओं की सभी 'समूहो' की समस्त परीक्षाओं हेतु आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा.

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