देहरादून: कोरोना संक्रमण (corona infection) के चलते आरटीओ कार्यालय (RTO Office) में सोशल डिस्टेंसिंग (social distancing) के नियम का पालन हो सके, इसके लिए केवल तय संख्या में आवेदकों को प्रतिदिन अपॉइंटमेंट लेने के बाद प्रवेश दिया जा रहा था. वहीं, अब विभाग ने निर्णय लिया है कि आरटीओ में कोई भी काम कराने के लिए अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं होगी. यह व्यवस्था सोमवार से लागू हो जाएगी.
इस व्यवस्था से अब आवेदकों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा. वहीं, दूसरी ओर आवेदकों को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (learning driving license), स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस (permanent driving license), परमिट बनवाने, चालान जमा करने सहित सभी विभागीय कार्यों के लिए दलालों और साइबर कैफे (cyber cafe) का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. बल्कि अब परिवहन विभाग (transport Department) की ओर से आरटीओ दफ्तर के बाहर कॉमन सर्विस सेंटर संचालित करने की तैयारी की जा रही है.
बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर (second wave of corona) के बाद 25 जून से आरटीओ कार्यालय में सीमित आवेदनों के साथ कार्य शुरू किया गया था. ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, वाहन ट्रांसफर, टैक्स जमा करने, चालान और परमिट बनवाने के लिए प्रतिदिन 25 आवेदकों को ही आरटीओ कार्यालय में प्रवेश दिया जा रहा था. साथ ही आरटीओ कार्यालय में आवेदकों को आने से पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा था.