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रोहित शेखर मर्डर केस : आरोपी अपूर्वा शुक्ला की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

रोहित शेखर की मौत मामले में आरोपी पत्नी अपूर्वा शुक्ला की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है.

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कोर्ट ने आरोपी अपूर्वा शुक्ला की अंतरिम जमानत याचिका की खारिज

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Published : Jun 23, 2020, 10:54 PM IST

दिल्ली/देहरादून: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर की मौत मामले में आरोपी पत्नी अपूर्वा शुक्ला की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अपूर्वा के जेल में गिर जाने के कारण यानि स्लिप डिस्क की परेशानी की वजह से दो महीने की अंतरिम जमानत की मांग की थी.

बता दें कि साकेत कोर्ट ने पिछले 22 जून को ही मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. अपूर्वा एक साल से भी ज्यादा समय से जेल में बंद है. साकेत कोर्ट ने 22 जुलाई 2019 को क्राइम ब्रांच की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 18 जुलाई 2019 को क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जशीट में अपूर्वा को मुख्य आरोपी बनाया गया है.

अपूर्वा शुक्ला की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

रोहित का घर छोड़ दिया था

क्राइम ब्रांच ने 518 पेजों की चार्जशीट दाखिल की है. पुलिस के मुताबिक अपूर्वा को अपने पति पर शक था कि उसका शादी से अलग एक बच्चा है. अपूर्वा को आशंका थी कि रोहित के बच्चे को भविष्य में जायदाद का बड़ा हिस्सा मिल सकता है. अपूर्वा अपने पति के रवैये से परेशान थी. अपूर्वा ने शादी के कुछ दिन बाद ही रोहित का घर छोड़ दिया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब दोनों में बातचीत हुई तो वो वापस लौट आई थी. वापस लौटने के बावजूद रोहित और अपूर्वा के बीच मनमुटाव बढ़ता ही गया. क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट में घर में मौजूद लोगों के बयान और घर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को साक्ष्य के रूप में पेश किया है.

24 अप्रैल 2019 को गिरफ्तार किया गया था

आपको बता दें कि रोहित शेखर की मौत 15 और 16 अप्रैल 2019 की दौरान रात को हुई थी. उनकी पत्नी अपूर्वा सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील हैं. अपूर्वा को दिल्ली पुलिस ने 24 अप्रैल 2019 को गिरफ्तार किया था. रोहित शेखर ने अपने पिता एनडी तिवारी को अपना जैविक पिता साबित करने के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी थी.

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