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शिक्षा सेवा नियमावली में बदलाव की तैयारी, शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बढ़ सकती है आयुसीमा - उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली

शिक्षक बनने का सपना देखने वाले प्रदेश के उन युवाओं के लिए राहत की खबर है, जो इसके लिए वर्तमान में निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके हैं. उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली में कई संशोधन किए जा रहे हैं.

कांसेप्ट इमेज.

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Published : Oct 11, 2019, 7:15 PM IST

देहरादून:उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति को आसान करने की तैयारी की जा रही है. शिक्षा विभाग फिलहाल सेवा नियमावली में संशोधन के लिए काम कर रहा है. इस संशोधन के जरिए प्रवक्ताओं के पद पर आयु सीमा को करीब 6 से 7 साल तक बढ़ाए जाने की तैयारियां चल रही हैं. वहीं युवाओं को राहत देने की भी तैयारी की जा रही है.

शिक्षा सेवा नियमावली में बदलाव की तैयारी.

उत्तराखंड में युवाओं को शिक्षा महकमे में नियुक्ति के लिए सेवा नियमावली में बदलाव किए जा रहे हैं. जिसके तहत विभिन्न पदों में युवाओं को राहत देने की तैयारी की जा रही है. जहां हिंदी प्रवक्ता पद पर वाराणसी से शास्त्री परीक्षा की अनिवार्यता खत्म करने की तैयारी हो रही है. वहीं, सहायक अध्यापक एलटी के लिए सी प्रमाण पत्र को भी मान्य करने जैसे संशोधन लाए जा रहे हैं.

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खास बात यह है कि प्रवक्ता पद के लिए आयु सीमा में भी भारी छूट दी जा रही है. जिसमें अधिकतम आयु सीमा को 35 साल से बढ़ाकर 42 साल किया जा रहा है. शिक्षा सेवा नियमावली में नए संशोधन के बाद कई युवाओं को अधिकतम आयु सेवा की शर्तों से छुटकारा मिल जाएगा. हालांकि यह सेवा नियमावली कब तक फाइनल होगी, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है.

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