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देशभर में आज से तमाम नियमों में हुआ बदलाव, जानें आप पर कितना पड़ेगा फर्क

देशभर में बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, जीएसटी समेत तमाम नियमों में किए गए बदलाव आज से लागू हो गए हैं. इन बदलाव का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा. इससे आम जनता को नुकसान और फायदा दोनों पहुंचेगा.

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Published : Oct 1, 2019, 10:11 AM IST

बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, जीएसटी से जुड़े तमाम नए नियम आज से लागू.

देहरादून:आज से बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, जीएसटी समेत तमाम नियमों में किए गए बदलाव आज से लागू हो गए हैं. इन सभी क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए बदलाव के परिणाम का दोनों ही पक्ष जनता देखेगी. इसके साथ ही केंद्र सरकार देश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 2 अक्टूबर से गांधी जयंती पर सिंगल यूज पॉलिथीन को पूर्ण रूप से बंद करेगी.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए नियम
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए नियम के अनुसार स्टेट बैंक के मेट्रो सिटी की ब्रांच और शहरी इलाके की ब्रांच के खाता धारकों के मंथली एवरेज बैलेंस को 5 हजार से घटाकर 3 हजार रुपये तक कर दिया गया है. इसके साथ ही बैंक धारकों को मंथली एवरेज बैलेंस नहीं रखने पर जुर्माने के प्रावधान को 80 फीसदी तक कम कर दिया गया है. इसके साथ ही मेट्रो सिटी ग्राहकों को एसबीआई ने 10 फ्री ट्रांजेक्शन दिए हैं, जबकि अन्य शहरों के लिए 12 फ्री ट्रांजेक्शन कर दिए हैं.

इसके साथ ही अब सेविंग बैंक अकाउंट होल्‍डर को पहले 10 चेक फ्री में दिए जाएंगे. इसके बाद अधिक चेक बुक लेने के लिए खाता धारक को भुगतान करना होगा. किसी तकनीकी कारण से चेक कैंसल होने पर चेक धारक से 150 रुपये+जीएसटी लिया जाएगा. अब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) और रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) करने का शुल्क सस्ता कर दिया गया है. इसके साथ ही अब अपने बैंक खाते में एक महीने में 3 बार रुपये जमा कर पाएंगे. उससे अधिक जमा करने पर 50 रुपये और प्रति ट्रांजेक्शन जीएसटी चार्ज लगेगा.

डीजल और पेट्रोल पर अब नहीं मिलेगा कैशबैक

एसबीआई कार्ड से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर मिलने वाला 0.75 फीसदी कैशबैक अब नहीं मिलेगा. एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी द्वारा चलाई जा रही कैशबैक की योजना को वापस ले लिया गया है.

जीएसटी की दरों में किए गए बदलाव लागू

जीएसटी की दरों में किए गए बदलाव आज से लागू हो गए हैं. जिसके तहत अब 1 हजार रुपये किराए वाले रूम पर टैक्स नहीं देना होगा. इसके साथ ही 1 हजार रुपये से 7500 रुपये तक के किराए वाले रूम के लिए सिर्फ 12 फीसदी टैक्स ही देना होगा. वहीं 10 से 13 सीटों तक के पेट्रोल-डीजल वाहनों पर सेस भी घट गया है.

पेंशन के नियमों में किए गए बदलाव

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और रक्षा विभाग से जुड़े कर्मियों की पेंशन पॉलिसी में बदलाव किए हैं. इसके तहत अगर किसी कर्मचारी की नौकरी को 7 साल पूरे हो गए हैं और उसका किसी कारणवश उसका निधन हो जाता है, तो उसके परिजनों को बढ़े हुए पेंशन का फायदा मिलेगा. यह नियम भी आज से लागू हो गया है.

डीएल और आरसी पर चिप के साथ होगा बार कोड

देशभर में अब ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का रंग एक समान मिलेगा. यही नहीं ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में माइक्रोचिप के अलावा क्यूआर कोड दिए जाएंगे.

कॉरपोरेट टैक्स में मिलेगी छूट

मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के पास 15 फीसदी टैक्स भरने का विकल्प मिल गया है. इसके बाद कंपनियों पर सरचार्ज और टैक्स समेत कुल चार्ज 17.01 फीसदी हो जाएगा. हालांकि भारतीय कंपनियों को 30 फीसदी टैक्स के अलावा सरचार्ज भी देना पड़ता था, लेकिन 20​ सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी कटौती की घोषणा की थी. जिसमें 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी कर दिया गया था.

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