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उत्तराखंड: सरकारी विश्वविद्यालय के लिए बनेगा एक्ट, कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा प्रस्ताव

अम्ब्रेला एक्ट लागू होने के बाद प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में अब कुलपतियों और कुलसचिवों की नियुक्ति के लिए एक स्पष्ट नीति होगी. वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक एवं महाविद्यालयों की संबद्धता संबंधी नियम भी एक समान होंगे.

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Published : Sep 11, 2019, 7:44 AM IST

धन सिंह रावत

देहरादून: विश्वविद्यालय में बेहतर व्यवस्था को लेकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के नेतृत्व में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सभी कुलपति के साथ त्रिमासिक बैठक की. बैठक में राज्यपाल और उच्च शिक्षा मंत्री ने कुलपतियों को कुछ बिन्दूओं पर दिशा-निर्देश दिए. इसके साथ ही अगली कैबिनेट बैठक में अम्ब्रेला एक्ट लागू करने का निर्णय लिया गया. साथ ही प्रदेश के 25 टॉपर को अगर पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है तो पढ़ाई का आधा खर्चा उत्तराखंड सरकार देगी.

बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री ने कुलपतियों को निर्देश दिए गए है कि जो छात्र डिग्री लेना चाहता है उसे एक महीन के अंदर डिग्री मिल जानी चाहिए. अकसर देखने में आता है कि छात्र डिग्री के लिए तीन से चार साल तक भटकते रहते है.

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इस अलावा बैठख में एकीकृत अधिनियम (अम्ब्रेला एक्ट) पर भी चर्चा की गई. उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के लिए एक अंब्रेला (एकीकृत) एक्ट का प्रारूप तैयार कर लिया गया है. प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में अब कुलपतियों और कुलसचिवों की नियुक्ति के लिए एक स्पष्ट नीति होगी. जबकि, इससे पूर्व सभी महाविद्यालय अलग-अलग नियमों से संचालित होते रहे हैं. इसके लिए अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा.

एक ही एक्ट से चलेंगे सभी सरकारी विश्वविद्यालय.

इसके साथ ही बैठक में तय किया गया कि देव सुमन विश्वविघायल बन चुका है. अब से सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज का संबद्ध देव सुमन विश्वविघायल से होगा. इसके लिए कॉलेजों को एक महीने का समय दिया गया है. बता दें इससे पहले सभी कॉलेजों का संबद्ध गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से था.

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