देहरादून: कृषि मंत्री सुबोध उनियाल (Agriculture Minister Subodh Uniyal) ने उद्यान विभाग की बैठक (Horticulture department meeting) ली. इस दौरान उन्होंने उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े लंबित कार्यों को शीध्र पूरा करने के निर्देश दिए. बैठक में नर्सरी एक्ट (nursery act) के संबंध में शासन के लिए पत्रावली तैयार करने के भी निर्देश दिए गए. नर्सरी एक्ट उत्तराखंड अधिनियम 2020 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें फल पौधशाला नियमावली का ड्राफ्ट (Draft of Fruit Nursery Manual) तैयार कर लिया गया है. इससे किसानों को गुणवत्ता युक्त पौध प्राप्त होगा. एक्ट के उल्लंघन पर सजा का भी प्रावधान होगा.
कृषि मंत्री ने कहा कि 382.75 लाख रुपए की लागत से टिहरी गढ़वाल के गजा में माली प्रशिक्षण केंद्र (Gardener Training Center in Gaza) की स्थापना की जायेगी. साथ ही 6 न्याय पंचायतों एवं टिहरी जनपद के 9 विकासखंडों के अल्प शिक्षितों को माली प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा. जिनके लिए आवासीय भवन का भी निर्माण किया जायेगा. राजकीय उद्यानों (बगीचों) के अन्तर्गत 93 बंजर बने बागीचों को 3 श्रेणी में ए,बी और सी में बांटा जायेगा. ए श्रेणी को विभागीय स्तर पर, बी श्रेणी को शॉर्ट टर्म लीज और सी श्रेणी को लीज पर दिया जाएगा. लंबित प्रकरण निस्तारण के लिए अपर मुख्य सचिव को इस प्रस्ताव को आगामी कैबिनेट में लाने का निर्देश दिया गया.
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