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अब ड्रोन उड़ाने के लिए लेनी होगी DGCA की अनुमति, जारी की गई गाइड लाइन

अभिसूचना एवं सुरक्षा मुख्यालय, उत्तराखंड द्वारा ड्रोन से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. जिसके तहत ड्रोन खरीदने से पहले भारत सरकार की प्रक्रियाओं को पूरा करने को कहा गया है.

ड्रोन उड़ाने के लिए लेनी होगी DGCA की अनुमति

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Published : Sep 3, 2019, 1:47 PM IST

देहरादून:शहर में शादी या किसी खास प्रोग्राम में ड्रोन से शूट कराना आम बात हो गई है. वहीं कुछ लोग ड्रोन को शौकिया तौर पर भी इस्तेमाल करते देखे जा सकते हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा. ड्रोन उड़ाने के लिए भारत सरकार की गाइड लाइन का पालन करना होगा.

ड्रोन उड़ाने के लिए लेनी होगी DGCA की अनुमति

जिसे लेकर प्रदेश की अभिसूचना एवं सुरक्षा मुख्यालय ने आम जनता को ड्रोन के प्रयोग के संबंध में जागरूक किया. साथ ही जरूरी निर्देश भी दिए. वहीं ड्रोन संबंधी नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी जारी की है.

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बता दें कि अभिसूचना एवं सुरक्षा मुख्यालय, उत्तराखंड द्वारा ड्रोन से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. जिसके तहत ड्रोन खरीदने से पहले भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रियाओं को पूरा करने को कहा गया है और ड्रोन के संचालन से पहले नियमानुसार डीजीसीए से यूनिक आईडेंटीफिकेशन नम्बर (यूआईएन) और स्वचालित एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट (यूएओपी) प्राप्त करने को जरूरी बताया है.

वहीं ड्रोन का प्रयोग करने के संबंध में जारी निर्देश के अनुसार उसे ऑपरेट करने वाला पायलट, भारत सरकार द्वारा अधिकृत संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और निषेध क्षेत्र में ड्रोन को नहीं उड़ाया जाना चाहिए. इसके साथ ही ड्रोन की हर उड़ान से पहले डिजीटल स्काई प्लेटफार्म के माध्यम से अनुमति लेना आवश्यक है. इतना ही नहीं डीजीसीए से ड्रोन उड़ाने की अनुमति लेने के बाद संबंधित पुलिस थाने को ड्रोन उड़ाने से 24 घंटे पहले इसकी सूचना देना भी जरूरी है.

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