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कर्फ्यू और कंटेनमेंट जोन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई

उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है. कोरोना को लेकर प्रदेश के कई जनपदों में कर्फ्यू लगाया गया है. कंटेनमेंट जोन का उल्लंघन करने वाले 29 लोगों के खिलाफ धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम व 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई की गई है.

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कंटेनमेंट जोन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की कार्रवाई

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Published : May 8, 2021, 2:49 PM IST

मसूरी:उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है. कोरोना को लेकर प्रदेश के कई जनपदों में कर्फ्यू लगाया गया है. वहीं, मसूरी में कोरोना कर्फ्यू का पालन न करने वालों औरकंटेनमेंट जोन का उल्लंघन करने वाले 29 लोगों के खिलाफ धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम व 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई की गई है.

मसूरी कोतवाला देवेंद्र असवाल ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू का पालन ना करने तथा थाना मसूरी क्षेत्र में कोरोना संक्रमित कंटेनमेंट जोन में व्यक्तियों द्वारा नियमों का पालन ना करने पर 29 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है. उन्होंने बताया कि इसमें कंटेनमेंट जोन मलिंगार में कंटेनमेंट जोन के नियमों का पालन न करने व कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर छह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई.
मैरिविल स्टेट बार्लोगंज के कंटेनमेंट जोन में 15, भट्टा गांव में दो व लाइब्रेरी स्थित कंटेनमेंट जोन सुमित्रा भवन में 6 लोगों पर कोरोना कर्फ्यू व कंटेनमेंट जोन के नियमों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन की धारा 51 व आईसीपी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई है.

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वहीं कोतवाल देवेंद्र असवाल ने यह भी बताया कि जो भी लोग भविष्य में कंटेनमेंट जोन व कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उसके नियमों का पालन करना जरूरी है. ताकि इसकी चेन को तोड़ा जा सके. अगर लोग नहीं माने तो आगे भी आपदा प्रबंधन अधिनियम व आईपीसी की धारा में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती रहेगी.

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