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ब्लैकमेल-यौन उत्पीड़न मामला: DNA सैम्पल देने कोर्ट नहीं पहुँचे आरोपी विधायक नेगी

उत्तराखंड के चर्चित हाई प्रोफाइल यौन उत्पीड़न मामले में फंसे भाजपा विधायक महेश नेगी आज यानी सोमवार को डीएनए सैंपल देने देहरादून कोर्ट नहीं पहुंचे. वहीं, महेश नेगी के अधिवक्ता राजेंद्र भट्ट ने देहरादून सीजेएम कोर्ट में विधायक का पक्ष रखते हुए कहा कि पूरे मामले की अपील उनके द्वारा हाईकोर्ट में की गई है, जिसकी सुनवाई भी आज ही दोपहर बाद होनी है.

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विधायक महेश नेगी

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Published : Jan 11, 2021, 1:54 PM IST

देहरादून:भाजपा विधायक महेश नेगी से जुड़ा ब्लैकमेल और यौन शोषण मामला इन दिनों प्रदेश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है. उत्तराखंड के चर्चित हाई प्रोफाइल यौन उत्पीड़न मामले में फंसे भाजपा विधायक महेश नेगी आज यानी सोमवार को डीएनए सैंपल देने देहरादून कोर्ट नहीं पहुंचे. वहीं, महेश नेगी के अधिवक्ता राजेंद्र भट्ट ने देहरादून सीजेएम कोर्ट में विधायक का पक्ष रखते हुए कहा कि पूरे मामले की अपील उनके द्वारा हाईकोर्ट में की गई है, जिसकी सुनवाई भी आज ही दोपहर बाद होनी है. जिसके चलते उन्हें अगली तारीख दी जाए.

हालांकि इस मामले में सीजेएम कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता के अनुसार हाईकोर्ट में सुनवाई होने के उपरांत आज दोपहर के बाद आगे की कार्रवाई का समय दिया है.

बता दें कि महिला साथी के साथ यौन उत्पीड़न मामले में फंसे बीजेपी विधायक महेश नेगी को कानूनी कार्रवाई लंबे समय से चल रही है. ऐसे में पहले 24 दिसंबर 2020 में आरोपी विधायक को कोविड-19 सैंपल देने के लिए पहुंचना था लेकिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए वो कोर्ट नहीं पहुंचे थे. वहीं, इसके बाद सीजेएम कोर्ट में डीएनए सैंपल देने के लिए 11 जनवरी 2021 की तिथि तय की गई थी. इसके बावजूद आरोपी विधायक डीएनए सैंपल देने के लिए 11 जनवरी को कोर्ट में नहीं पहुंचे.

पढ़ें: डीएनए टेस्ट के लिए कोर्ट में पेश नहीं हुए महेश नेगी, स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला

आरोपी विधायक लगातार कोर्ट में पेश होने से बच रहे हैं: महिला पक्ष अधिवक्ता

पीड़ित महिला पक्ष के अधिवक्ता एसपी सिंह ने बताया कि आरोपी विधायक लगातार कोर्ट में पेश होने से बच रहे हैं. इतना ही नहीं कोर्ट के आदेश के बावजूद वह अदालत में डीएनए सैंपल देने के लिए भी नहीं पहुंच रहे हैं. ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, कि आरोपी विधायक किस तरह से कानूनी कार्रवाई में सहयोग नहीं कर रहे हैं.

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