देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. जिसमें मुख्य रूप से आगामी 13 मार्च से होने वाले विधानसभा बजट सत्र के बिजनेस को मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा गया, जिसे कैबिनेट ने अनुमोदित कर दिया है. इसके साथ ही गन्ना खरीद मूल्यों का भी निर्धारण किया गया है. जिसके तहत 355 और 345 रुपए तय किए गए है. पिछले साल तय किए गए गन्ना मूल्य को ही इस साल के लिए भी लागू किया गया है.
इसके साथ ही कैबिनेट में उत्तराखंड सोलर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही गैरसैंण बजट सत्र में आने वाले बजट को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है. इस बार सर प्लस बजट रहेगा. बैठक में पर्यटन नीति का कैबिनेट के सामने प्रेजेंटेशन हुआ. इसके साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है. वहीं, राज्य आंदोलनकारियों के 10 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा ना आने पर कैबिनेट ने संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या के तहत नगर पंचायत बेरीनाग को नगर पालिका परिषद का दर्जा दिया जाएगा. कैबिनेट ने दूरसंचार और श्रम विभाग की सेवा नियमावली को अपनी मंजूरी दे दी है. वहीं, राजस्व और अलग-अलग विभागों की जमीन पर कब्जे को लेकर सीएम की अध्यक्षता में बनी सब कमेटी का गठन किया गया है.
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कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलेःउत्तराखंड सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष, 1895) में उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में संशोधन किया गया है. इसके अलावा उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 ) की धारा 1 में संशोधन एवं धारा 233 क में अंतः स्थापन किया गया है. अभिकर्ता/प्रचारक (सार्वजनिक सेवायानों की ओर से यात्रा करने के लिए सवारियां इकट्ठा करने और टिकटों की बिक्री के लिए) नियमावली 2023 को मंजूरी दी गई है.
वहीं, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की संशोधित गाइडलाइन जारी की गई है. अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993 को प्रतिस्थापित करते हुए नवीन नियमावली 2023 के प्रख्यापन पर मुहर लगाई गई है. इसके अलावा G20 Summit से संबंधित कार्यों और प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी (HPC) का गठन किया जाएगा.
राजकीय होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रीशन देहरादून और अल्मोड़ा के संस्थानों के लिए भी निर्णय लिया गया है. इसके तहत पूर्व में सृजित संगठनात्मक ढांचे को एआईसीटीई के मानकों के अनुसार पदों का सृजन एवं पुनर्गठन किया जाएगा. वहीं, सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 में संशोधन किया गया है.
उत्तराखंड परिवहन निगम के साल 2009-10 से 2015-16 तक के वार्षिक लेखे एवं संपरीक्षा प्रतिवेदन विधान मंडल के पटल पर रखे जाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया. उत्तराखंड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (संशोधन) नियमावली 2023 को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा उत्तराखंड वन विकास निगम के वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा राज्य विधान सभा को प्रस्तुत किए जाने के संबंध में भी चर्चा हुई.
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राज्य की चीनी मिलों की ओर से पेराई सत्र 2022-23 में क्रय किए जाने वाले गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य निर्धारित किए जाने के संबंध में भी चर्चा की गई. इसके अलावा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम 2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) में विद्युत वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रावधान किए जाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया. वहीं, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को मानचित्र स्वीकृति से प्राप्त होने वाले विकास शुल्क की धनराशि के वितरण के संबंध में भी बात की गई.
उत्तराखंड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्पादन) संशोधन नियमावली 2023 को मंजूरी दी गई. उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2023 के प्रख्यापन के संबंध में चर्चा की गई. स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमैंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रीशन नई टिहरी संस्थान के शैक्षणिक स्टाफ को एआईसीटीई के मानक अनुसार न्यूनतम प्रवेश वेतन अनुमन्य किए जाने के संबंध में बात की गई.
उत्तराखंड अन्वेषण प्रक्रिया नियमावली 2022 को मंजूरी दी गई. प्राधिकरण क्षेत्रांतर्गत महायोजना क्षेत्र में औद्योगिक भू उपयोग में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए मानचित्र स्वीकृति में स्वप्रमाणन प्रक्रिया अपनाए जाने के संबंध में चर्चा की गई. वहीं, आईफेड के वित्त पोषण से नई परियोजना ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना (Rural Enterprise Acceleration Project REAP) के ढांचे में निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित है. इसके विभिन्न श्रेणियों की भूमियों को विनियमित किए जाने पर विचार विमर्श किया गया.