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कमर्शियल हाउस टैक्स जमा करने का आखिरी मौका, 31 जनवरी के बाद नहीं मिलेगी 25% की छूट - देहरादून नगर निगम न्यूज

कमर्शियल हाउस टैक्स में नगर निगम की तरफ से जो 25 प्रतिशत की छूट दी गई है कल (31 जनवरी) उसका आखिर दिन है.

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देहरादून

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Published : Jan 30, 2020, 7:52 PM IST

देहरादून:राजधानी देहरादून के 32 नए वार्डों में जिन लोगों ने व्यवसायिक भवन कर नहीं भरा है उनके लिए कल (31 जनवरी) आखिरी मौका है. क्योंकि 31 जनवरी के बाद उन्हें टैक्स जमा करने पर 25 प्रतिशत की छूट नहीं मिलेगी. इसके बाद एक फरवरी से पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी खत्म कर दी जाएगी. साथ ही 15 फरवरी तक 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.

31 जनवरी के बाद नहीं मिलेगी छूट.

निकाय चुनाव से पहले 72 नए गांवों को देहरादून नगर निगम में शामिल होने के बाद 32 वार्डों में कमर्शियल हाउस टैक्स की दरें पिछले साल से लागू की गई थी. साथ ही 31 जनवरी तक कमर्शियल टैक्स जमा करने पर नगर निगम ने 20 प्रतिशत छूट के साथ ही शेष राशि पर पांच प्रतिशत की अतरिक्त छूट देने का एलान किया था. ऐसे में कल यानी 31 जनवरी को यह छूट खत्म हो जाएगी. इसके बाद 15 फरवरी तक सभी वार्डों के भवन स्वामियों को 20 प्रतिशत की छूट मिल सकेगी.

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इस बारे में उप नगर आयुक्त ने बताया कि नए 32 वार्डों में कमर्शियल भवन कर की तिथि 31 जनवरी तक है. वहीं, पुराने 60 वार्डों की अंतिम तारीख 15 फरवरी है, जो मेयर सुनील उनियाल गामा ने बढ़ाई थी. दोनों की डाइडलाइन आगे बढ़ाने को लेकर फिलहाल नगर निगम विचार करने पर बात कह रहा है.

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