उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

देहरादून नगर निगम को मिला 37 करोड़ का हाउस टैक्स, नए वित्तीय वर्ष में दी जा रही 25% की छूट - कर अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली

देहरादून नगर निगम में नए वित्तीय वर्ष में हाउस टैक्स जमा कराने पर 25% की छूट दी जा रही है. वहीं, जिन करदाताओं ने पिछले वित्तीय वर्ष में हाउस टैक्स जमा नहीं कराया, उन्हें अब 12 प्रतिशत ब्याज के साथ टैक्स जमा करना होगा.

Dehradun Municipal Corporation House Tax
देहरादून नगर निगम हाउस टैक्स

By

Published : Apr 13, 2022, 5:39 PM IST

देहरादूनःदून नगर निगम में पिछले वित्तीय वर्ष में 37 करोड़ रुपए का टैक्स जमा हुआ है. जिन करदाताओं ने अभी तक टैक्स जमा नहीं कराया है, उन्हें अब 12 प्रतिशत ब्याज के साथ टैक्स जमा करना होगा. बीते कई दिनों से सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने के चलते हाउस टैक्स जमा नहीं हो रहा था. अब सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है. ऐसे में लोग नगर निगम में अपना टैक्स जमा करा सकते हैं. इस माह टैक्स जमा करवाने पर 25% की छूट भी मिल रही है.

बता दें कि देहरादून नगर निगम को वित्तीय वर्ष 2021-22 में हाउस टैक्स आने की उम्मीद करीब 50 करोड़ रुपए की थी, लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी नगर निगम को सिर्फ 37 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स मिला है. जिन करदाताओं ने पिछले वित्तीय वर्ष में हाउस टैक्स जमा नहीं कराया, उनको अब 12 प्रतिशत ब्याज के साथ टैक्स भी जमा करना होगा.

ये भी पढ़ेंःइनकम टैक्स में छूट चाहिए तो आज से ही करें प्लानिंग

कर अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में 37 करोड़ रुपए की वसूली हुई है. अब नया वित्तीय वर्ष एक अप्रैल से शुरू हो गया है. जो बाकायेदार हैं, उनको 12 प्रतिशत का ब्याज लग रहा है. साथ ही इस वित्तीय वर्ष के टैक्स के भुगतान को लेकर छूट दी जा रही है. इस वित्तीय वर्ष का भुगतान अगर अप्रैल के आखिरी तक करता है तो उनको 20 प्रतिशत के अलावा 5 प्रतिशत की एडिशनल छूट दी जा रही है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details