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15 फरवरी तक हाउस टैक्स जमा करने पर 20% प्रतिशत की छूट, बाद में देना होगा पूरा - हाउस टैक्स में छूट न्यूज

देहरादून नगर निगम ने इस साल 50 करोड़ रुपए वसूली की लक्ष्य रखा था. लेकिन कोरोना काल की वजह से नगर निगम लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच पाया है. नगर निगम के पास अबतक सिर्फ 21 करोड़ रुपए हाउस टैक्स के रूप में जमा हो पाया है.

Dehradun Municipal Corporation
देहरादून नगर निगम.

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Published : Jan 31, 2021, 3:36 PM IST

देहरादून: अगर आप ने हाउस टैक्स जमा नहीं किया है तो 15 फरवरी से पहले करा दीजिए. यदि आप 15 फरवरी से पहले हाउस टैक्स जमा कराते है तो 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी. पहले ये छूट 31 जनवरी तक थी. जिसे अब 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है.

छूट के साथ हाउस टैक्स जमा कराने के लिए देहरादून नगर निगम ने अंतिम मौका दिया है. अब आप 15 फरवरी तक 20 प्रतिशत छूट के साथ अपना हाउस टैक्स जमा करा सकते है. 15 फरवरी के बाद यदि आप हाउस टैक्स जमा कराते है तो आपको इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा. इसके बाद पूरा टैक्स वसूला जाएगा और टैक्स न जमा करने वालों को नोटिस भी भेजा जाएगा.

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बता दें कि देहरादून नगर निगम ने इस साल 50 करोड़ रुपए वसूली की लक्ष्य रखा था, लेकिन कोरोना काल की वजह से नगर निगम लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच पाया है. नगर निगम के पास अबतक सिर्फ 21 करोड़ रुपए ही हाउस टैक्स जमा हो पाया है. वहीं नगर निगम के पास अब सिर्फ दो महीने ही है. ऐसे में ज्यादा लोग अपना हाउस टैक्स जमा करा सके, इसके लिए 20 प्रतिशत छूट को निगम ने 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है.

मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि नगर निगम द्वारा 15 फरवरी के बाद हाउस टैक्स में 20 प्रतिशत की छूट नहीं दी जाएगी. करदाताओं को आख़िरी बार 15 फरवरी तक समय दिया गया है. उसके बाद जो करदाता हाउस टैक्स जमा नहीं करता है तो उनको नोटिस भेजना का भी काम किया जायेगा.

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