देहरादून:उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो गया. सत्र चार दिसंबर से शुरू होकर पांच दिन तक चला. शीतकालीन सत्र में कुल 20 घंटे 12 मिनट तक की कार्यवाही चली. पहले दिन तीन दिनों तक प्रश्नकाल सही ढंग से चला. जबकि चौथे दिन व्यवधान के कारण प्रश्नकाल नहीं हो पाया. पांचवें दिन अनुसूचित प्रश्न में लंबा वक्त लगने की वजह से पूरा प्रश्नकाल नहीं चल पाया. शीतकाल सत्र में कुल 19 विधेयक पारित हुए साथ ही छह अध्यादेश को विधेयक के रूप में लाया गया.
सदन में पारित हुए विधेयक
- उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2019.
- उत्तराखंड राज्य विधान मण्डल अनर्हता निवारण संशोधन विधेयक-2019.
- उत्तराखंड फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक-2019.
- उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) संशोधन विधेयक-2019.
- व्यवसाय संघ उत्तराखंड संशोधन विधेयक-2019
- उत्तराखंड जैविक कृषि विधेयक-2019
- उत्तराखंड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) संशोधन विधेयक-2019
- उत्तराखंड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 संशोधन विधेयक-2019
- उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम, 2001 संशोधन विधेयक-2019
- उत्तराखंड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक-2019
- उत्तराखंड भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुविधा (आवासीय एवं अन्य सुविधाए) विधेयक-2019
- कारखाना (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक-2019
- संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन और उत्तराखंड संशोधन) विधेयक-2019.
- उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनास एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) संशोधन विधेयक-2019
- उत्तराखंड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक-2019
- उत्तराखंड विनियोग (2019- 20 का अनुपूरक) विधेयक-2019
- सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय विधेयक-2019
- दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक-2019
- उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबन्धन विधेयक-2019