देहरादून: उत्तराखंड में ओमीक्रोन वेरिएंट की दस्तक हो चुकी है. साथ ही कोरोना के केसों में भी बढ़ोत्तरी हुई है. 26 दिसंबर यानी रविवार को कोरोना के 13 नए मरीज (uttarakhand corona case) मिले हैं. जबकि, 18 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं. वहीं, बीते 24 घंटे में एक भी कोरोना संक्रमित की मौत नहीं हुई है. प्रदेश में इस समय एक्टिव (जिनका इलाज चल रहा) केसों की संख्या 231 पहुंच गई है.
प्रदेश में अभी तक कोरोना के कुल 3,44,779 मामले सामने आ चुके हैं. इनमें से 3,30,938 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं. रिकवरी रेट 95.99% है. उत्तराखंड में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 7,416 पहुंच गया है. ऐसे में डेथ रेट 2.15% है.
आज का आंकड़ा: रविवार को देहरादून में 6, हरिद्वार में 1, नैनीताल में 2, पौड़ी गढ़वाल में 1, पिथौरागढ़ में 1 और उधम सिंह नगर में 2 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं. जबकि, पिछले 24 घंटे में अन्य जिलों में कोई नया केस सामने नहीं आया है.
उत्तराखंड में कोविड वैक्सीनेशन: प्रदेश में रविवार को 24,950 लोगों का कोविड वैक्सीनेशन (Covid vaccination in Uttarakhand) हुआ है. वहीं, 45+ वालों की बात करें तो उत्तराखंड में अभी तक कुल 23,48,561 लोग फुल वैक्सीनेट हो चुके हैं. वहीं, 18+ वालों की बात करें तो कुल 35,15,090 लोग फुल वैक्सीनेट हो चुके हैं.
उत्तराखंड में ओमीक्रोन वेरिएंट की दस्तकःउत्तराखंड में एक मरीज में ओमीक्रोन वेरिएंट की पुष्टि हुई है. कांवली रोड देहरादून की निवासी एक महिला ओमीक्रोन संक्रमित पायी गई है. जो बीते 8 दिसम्बर को स्कॉटलैंड की से भारत आयी थी.
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वहीं, देशभर में कोरोनावायरस के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार अलर्ट पर है. मुख्य सचिव एसएस संधू ने सभी जिलाधिकारियों को कोविड-19 की रोकथाम के लिए सख्ती बरतने के निर्देश दे दिए हैं. साथ ही इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है.
ओमीक्रोन के बढ़ते मामले को देखते हुए जनपदों के सभी सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंडी, शॉपिंग मॉल और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर गाइडलाइन का पालन करते हुए समाजिक दूरी, मास्क पहनना और हाथों को सैनिटाइज करने आदि का पालन किया जाएगा. गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
- कोविड के नए वेरिएंट ओमीक्रोन से बचाव के लिए प्रत्येक जनपद में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा.
- सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल और सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
- सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्ति को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा.
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा. जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा.
- सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित रहेगा.
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इसके साथ ही 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं और 10 साल से कम आयु के बच्चों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की सलाह दी गई है. मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने बताया कि देश के कई राज्यों में ओमीक्रोन के मामले बढ़ रहे हैं. इसकी संक्रमण दर भी ज्यादा है. इसलिए प्रदेश के सभी डीएम अपने अधीन सार्वजनिक जगहों पर कोविड-19 की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाये.