देहरादून: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में देहरादून की पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को 12 साल की सजा सुनाई है. आरोपी पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि में 20 हजार रुपए पीड़िता को दिए जाने का भी आदेश दिया है. साथ ही जुर्माना नहीं देने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
पॉक्सो कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने बताया कि मामला 2018 का है, जिसमें 2019 में चार्जशीट दाखिल की गई थी. इस मामले में आठ लोगों की गवाही कोर्ट में हुई थी. जिसके बाद साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपी रोहित को दोषी करार दिया गया. कोर्ट ने दोषी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत 12 साल की सजा सुनाई है.