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उत्तराखंड की सड़कों से हटेंगे 10 साल पुराने कमर्शियल वाहन, 4 नवंबर को होगा फैसला

प्रदेश में अब परिवहन विभाग 10 साल पुराने कमर्शियल वाहनों को बाहर करने की तैयारी कर रहा है. जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके. बता दें, परिवहन विभाग ने एनजीटी के आदेश पर यह फैसला लिया है.

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Published : Oct 23, 2019, 7:55 PM IST

देहराूदन

देहरादून: प्रदूषण कम करने के लिए परिवहन विभाग देहरादून, ऋषिकेश, विकासनगर, हरिद्वार, रुड़की, टिहरी, उत्तरकाशी सहित संभागीय क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल-पेट्रोल से चलने वाले कमर्शियल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है. हालांकि, 10 साल पुराने डीजल-पेट्रोल से चलने वाले कमर्शियल वाहनों को बाहर करने का फैसला अभी तक संभावित है. क्योंकि 4 नवंबर को होने वाली संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में इस प्रस्ताव पर फैसला लिया जायेगा.

10 साल पुराने डीजल-पेट्रोल वाहन होंगे बैन

परिवहन विभाग इलेक्ट्रिक और सीएनजी से चलने वालों के लिए फ्री परमिट की पॉलिसी बनाने जा रहा है. जिससे शहर में प्रदूषण कम करने के लिए सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिल सके. वहीं, परिवहन विभाग द्वारा 10 साल पुराने बस, सिटी बस, ऑटो, विक्रम और टैक्सी आदि कमर्शियल वाहनों को बाहर करने की तैयारी की जा रही है. क्योंकि पुराने पेट्रोल और डीजल से चलने वाले कमर्शियल वाहनों की संख्या बढ़ने से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है. प्रदूषण को कम करने के लिए एनजीटी ने परिवहन विभाग को इन वाहनों को बाहर करने का आदेश दे चुका है.

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एआरटीओ अरविंद पांडे ने बताया की हमारे यहां शासन के द्वारा प्रस्ताव आया है कि देहरादून में कॉमर्सियल वाहनों की 10 साल ही आयु सीमा रखी जाए. लेकिन इसका निर्धारण हम लोगों के स्तर से नहीं होगा बल्कि 4 नवंबर को होने वाले सम्भगीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिया जाएगा. बैठक में यह प्रस्ताव रखा जाएगा और आरटीए जो भी निर्णय देगी उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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