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नंदा राजजात यात्रा मार्ग निर्माण धांधली मामला, HC ने सरकार को दिया निर्णय लेने का आदेश

चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी द्वारा नंदा राजजात यात्रा मार्ग के निर्माण कार्यों में सरकारी धन के दुरुपयोग को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने सरकार को याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन के आधार पर दो माह के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है.

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Published : Jul 21, 2022, 1:03 PM IST

UTTARAKHAND HC
उत्तराखंड हाईकोर्ट

नैनीतालःउत्तराखंड हाईकोर्ट ने नंदा राजजात यात्रा मार्ग के निर्माण कार्यों में धांधली करने पर जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली रजनी भण्डारी को अध्यक्ष पद से हटाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन के आधार पर दो माह के भीतर निर्णय लिया जाए. मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने जनहित याचिका अंतिम रूप से निस्तारित कर दी है.

मामले के मुताबिक, चमोली निवासी पृथ्वी सिंह नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि वर्ष 2012-13 में हुई नंदा राजजात यात्रा मार्ग के मरम्मत आदि कार्यों का जिम्मा जिला पंचायत चमोली को मिला था. उस समय जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भण्डारी थीं. उन्होंने अपने पद का दुरुयोग करते हुए मनमानी पूर्ण कार्य कर सरकारी धन का अपव्यय किया और बड़े स्तर पर धांधली हुई.
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इस मामले की सरकार द्वारा जांच कराई गई. जिसमें गड़बड़ियों की पुष्टि हुई. लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाना तो दूर वह दोबारा जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गईं और जांच रिपोर्ट पर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई. याचिकाकर्ता ने सरकार को फिर से 7 मार्च 2021 को प्रत्यावेदन दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई.

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