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अवैध स्टोन क्रशर सीज, SDM ने लगाया 2 लाख रुपये का जुर्माना

थराली में प्रशासन की अनुमति के बिना चल रहे स्टोन क्रशर को एसडीएम ने सीज कर दिया है. साथ ही स्टोन क्रशर चला रहे ठेकेदार पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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Published : Nov 24, 2019, 3:22 PM IST

Updated : Nov 24, 2019, 4:50 PM IST

थराली:देवाल विकासखंड में ठेकेदार की मनमानी इस कदर हावी है कि हाट कल्याणी-बेराधार मोटरमार्ग पर पिछले 3 माह से अवैध रूप से क्रशर का संचालन हो रहा था. मोटरमार्ग का निरीक्षण करने पहुंचे थराली उपजिलाधिकारी द्वारा क्रशर को सीज कर दिया गया है. साथ ही दो लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका है.

अवैध स्टोन क्रशर सीज.

थराली उप जिलाधिकारी किशन सिंह नेगी ने बताया कि ठेकेदार तीन महीने से बिना अनुमति के स्टोन क्रशर चला रहा था. देवाल के हाट कल्याणी-बेराधार मोटरमार्ग के निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टोन क्रशर को सीज कर दिया है और ठेकेदार 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

इसके साथ ही एसडीएम ने बताया कि इससे पहले भी स्टोन क्रशर को सीज किया जा चुका है. इस संबंध में एसडीएम ने वन विभाग देवाल से रिपोर्ट मांगी है. रिपोर्ट के आधार पर ठेकेदार के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.

सड़क निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे ठेकेदार के मुंशी का कहना है कि क्रशर लगाने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी. लेकिन अनुमति नहीं दी गई. साथ ही उन्होंने बताया कि काम तेजी से हो सके इसके लिए ठेकेदार ने क्रशर लगाया है.

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देवाल विकासखंड के वनक्षेत्राधिकारी त्रिलोक सिंह बिष्ट ने बताया कि ठेकेदार द्वारा उक्त मोटरमार्ग पर 9 हरे पेड़ों को क्षतिग्रस्त किया गया है. जिसके लिए लगभग 22 हजार रुपये का अर्थदंड के लिए ठेकेदार और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिशासी अभियंता को नोटिस भेजा जा चुका है.

Last Updated : Nov 24, 2019, 4:50 PM IST

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