चमोली: कोरोना संक्रमण के चलते 26 मार्च को हाईकोर्ट के निर्देश पर चमोली और रुद्रप्रयाग के संयुक्त जिला कारागार पुरसाड़ी से पैरोल पर छोड़े गए सजायाफ्ता कैदियों में पांच अवधि समाप्त होने के बाद भी वापस जेल नहीं लौटे हैं. जेल प्रशासन ने ऐसे कैदियों की आमद के लिए चमोली एवं रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी सहित पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजा है.
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के चलते 26 मार्च को 7 साल से कम सजा वाले सजायाफ्ता बंदियों को छह माह की पैरोल के निर्देश दिए थे. कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए चमोली जिला कारागार से 10 कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया था.