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थराली: पिंडर नदी में कूड़ा डालने वाले मीट कारोबारियों पर गिरी गाज - नगर को दूषित करने का प्रयास

थराली में लंबे समय से मीट की दुकानों का कूड़ा पिंडर नदी में डाला जा रहा था. ईटीवी भारत ने तीन दिन पहले प्रमुखता से खबर दिखाई थी. जिस पर संज्ञान लेते हुए अधिशासी अधिकारी ने 10 दुकानदारों का चालान काटा है.

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खबर का असर.

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Published : Mar 6, 2020, 11:28 AM IST

Updated : Mar 6, 2020, 2:44 PM IST

चमोली:पिंडर नदी में कूड़ा डालने वाले मीट कारोबारियों पर प्रशासन ने आखिरकार कड़ी कार्रवाई की है. लंबे समय से शिकायत मिलने के बाद अब प्रशासन ने हरकत में आते हुए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं.

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थराली नगर पंचायत में लगातार मीट की दुकानों का कूड़ा पिंडर नदी में डाला जा रहा था, जिसको लेकर ईटीवी भारत ने तीन दिन पहले प्रमुखता से खबर दिखाई थी. ईटीवी भारत की खबर का संज्ञान लेते हुए अधिशासी अधिकारी बीना नेगी ने 10 दुकानदारों का चालान काटकर उन पर 14 हजार का अर्थदंड लगाया है.

बता दें कि नगर पंचायत थराली द्वारा पिंडर नदी में कूड़ा फेंकने और दुकानों के बाहर कूड़ा डालने व प्लास्टिक बैगों का उपयोग करने पर 10 दुकानदारों का चालान करने से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है. वहीं नगर पंचायत में समय-समय पर स्वच्छता को लेकर अनेक प्रकार की मुहिम चलाई जाती है. साथ ही जन जागरूकता रैलियां भी निकाली जाती हैं.

यह भी पढ़ें:थराली में स्वच्छ भारत अभियान की निकली हवा, पिंडर नदी में डाला जा रहा है कूड़ा

उसके बावजूद भी कुछ लोगों द्वारा नगर को दूषित करने का प्रयास किया जा रहा था. अधिशासी अधिकारी बीना नेगी ने बताया कि लंबे समय से व्यापारियों को कूड़ा पिंडर नदी में न डालने और दुकानों के कूड़े को डस्टबिन में डालने एवं प्लास्टिक के थैलों का उपयोग न करने की नगर पंचायत द्वारा अपील की गई है. इसके साथ ही व्यापारियों को डस्टबिन कपड़े के थैले भी उपलब्ध करवाए गए. साथ ही समय-समय पर नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई.

बावजूद इसके कई व्यापारियों द्वारा नियमों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा था. उन्होंने बताया कि जब नगर पंचायत ने बाजार क्षेत्र में छापेमारी की तो मस्जिद मार्केट व अन्य बाजार में मीट व्यवसाई सहित कुल 10 व्यवसायियों को पिंडर नदी में दुकानों का कूड़ा डालते पाया गया, जिस पर तत्काल नगर पंचायत ने कार्रवाई करते हुए 10 दुकानदारों का चालान कर 14 हजार रुपये का अर्थदंड वसूला है. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को धारा 133 के तहत उपजिलाधिकारी के माध्यम से चालान करवाने की बात भी कही गई है.

Last Updated : Mar 6, 2020, 2:44 PM IST

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