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Uttarakhand Election: चमोली जिले में धारा 144 लागू, इन नियमों का करना होगा पालन

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Published : Jan 10, 2022, 4:42 PM IST

विधानसभा चुनाव को देखते हुए चमोली जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है. डीएम ने सख्ती से पालन करवाने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं.

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चमोली जिले में धारा 144 लागू

चमोली: विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान करने के बाद से ही आचार संहिता लागू हो गई है. जिसको लेकर चमोली जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जनपद में धारा 144 लागू कर दी है.जिसमें बस, हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन छोड़कर सार्वजनिक स्थानों पर 5 या उससे से अधिक व्यक्ति के जमा होने पर रोक लगाई गई है. वहीं विधानसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के घर-घर जाने पर भी आदेश लागू नहीं होगा.

विधानसभा सामान्य निर्वाचन को शांन्तिपूर्ण ढंग से संचालित करने के लिए धारा 144 को प्रभावी कर दी गयी है. चमोली के डीएम हिमांशु खुराना ने बताया विधानसभा चुनाव के शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिले में 8 जनवरी 2022 से धारा 144 लागू कर दी गयी है.
इन नियमों का करना होगा पालन-

  • कोई भी व्यक्ति, वर्ग, समुदाय दल या संस्था आदि सम्बन्धित क्षेत्र के एसडीएम और प्रशासनिक मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना किसी प्रकार की कोई बैठक नहीं करेगा. न ही कोई जुलूस निकालेगा.
  • कोई भी व्यक्ति वर्ग अथवा समुदाय किसी भी प्रकार का भड़काने वाला वक्तव्य नहीं देगा. न ही किसी प्रकार के नारे इत्यादि लगायेगा, न ही पम्पलेट आदि वितरित करेगा. न किसी प्रकार के प्रचार के लिए अपने सम्बन्धित एसडीएम और प्रशासनिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थल का उपयोग करेगा.
  • कोई भी व्यक्ति वर्ग समुदाय या दल ऐसे कार्य नहीं करेगा अथवा ऐसे कोई वक्तव्य नहीं देगा जो विभिन्न समुदाय की भावना को भड़काने वाला या उत्तेजना पैदा करने वाला हो.
  • अपने पद के कर्तव्यों की सेवा में लगे हुए राजकीय कर्मचारियों और सिख धर्म के अनुयाईयों, जिनके लिए तलवार, कृपाण आदि धारण करना धार्मिक कर्तव्य है को छोड़कर कोई भी व्यक्ति घातक हथियार जैसे अग्नेयास्त्र और हस्त प्रयोगास्त्र जिसको किसी अपराध करने में प्रयोग किया जा सकता है, को लेकर जनपद देहरादून की सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं जायेगा.
  • कोई भी व्यक्ति ईंट-पत्थर, सोडा वाटर की बोतलें और अन्य किसी विस्फोटक पदार्थ जिससे किसी व्यक्ति को चोट पहुंचने अथवा पहुंचाये जाने की सम्भावना हो, को जनपद की सीमा क्षेत्र में किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं करेगा. न ही उसे प्रयोग करेगा. यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात अधिकारी और कर्मचारी या लाठी का सहारा लेकर चलने वाले वृद्ध या बीमार व्यक्ति पर लागू नहीं होगा.
  • कोई भी व्यक्ति न तो अफवाह फैलायेगा और न ही अपनी वाणी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अथवा हस्तलिखित या साइक्लोस्टाइल किये हुए अथवा छपे हुए नोटिस, पर्चे और इश्तहार के माध्यम से ऐसी कोई सूचना प्रसारित करेगा, जिससे जनपद की सीमाओं में रहने वाले और अन्य आने-जाने वाले विभिन्न समुदाय के व्यक्तियों के बीच साम्प्रदायिकता, पारस्परिक द्वेष भावना अथवा तनाव फैलाने की सम्भावना हो.
  • विधान सभा सामान्य निर्वाचन- 2022 के दौरान किसी भी रीति से ऐसा अवैधानिक कार्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न तो करेगा और न ही उत्प्रेरणा करेगा और न ऐसा कार्य किये जाने का षड्यन्त्र करेगा, जिससे विधान सभा निर्वाचन को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो.
  • किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की सुरक्षा सम्बन्धित स्थिति जिसमें दिशा-निर्देश समय-समय पर जारी किये जायेंगे, तीन वाहनों से अधिक के कारवां के चलने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सभा या कोई जुलूस नहीं निकालेगा. ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा. यह प्रतिबन्ध शादी-विवाह और मृत्यु आदि के सम्बन्ध में आयोजित कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा.
  • काई व्यक्ति 13 और 14 फरवरी को कोई भी प्रचार-प्रसार इलेक्ट्रानिक मीडिया में नहीं करेगा. प्रिंट मीडिया में प्रचार-प्रसार करवाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित MCMC का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है.
  • किसी भी व्यक्ति द्वारा मन्दिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों अथवा किसी भी पूजा स्थल का प्रयोग राजनैतिक भाषण, पोस्टर संगीत आदि समेत निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जायेगा.
  • कोई भी व्यक्ति मतदान के दिन पहचान पर्चियों के वितरण के लिए इस्तमाल किये जाने वाले स्थानों पर या मतदान बूथों पर इश्तहार, झण्डा प्रतीक या अन्य प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं करेगा.
  • कोई भी व्यक्ति या राजनैतिक दल मतदान के दिन मतदान केन्द्रों और मतदेय स्थलों की 200 मीटर की परिधि में मतदान बूथों का निर्माण नहीं करेगा. अभिकर्ताओं और कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए धूप वर्षा से बचने के लिए एक छतरी या तिरपाल के एक टुकड़े के साथ एक मेज और दो कुसी अनुमन्य होंगी. ऐसी मेजों के आस-पास भीड़ एकत्रित नहीं होने देंगे. ऐसे सभी मतदान बूथों की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी.
  • कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को लाने ले जाने के लिए मतदान की तिथियों पर पेट्रोल या डीजल चलित चौपहिया तिपहिया वाहनों का प्रयोग नहीं करेगा. यह आदेश सरकारी वाहनों पर लागू नहीं होगा. रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को अधिकृत किये गये वाहनों जिस वाहन पास चस्पा होगा पर भी यह आदेश लागू नहीं होगा.
  • यह आदेश जनपद की सीमा के अन्तर्गत रहने वाले या निषेधाज्ञा अवधि में आने जाने वाले व्यक्तियों पर लागू होगा.
  • कोई व्यक्ति,राजनीतिक दल और अभ्यर्थी आदि समय-समय पर जारी कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं करेगा.

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