चमोली: जिला मुख्यालय गोपेश्वर स्थित कोर्ट में विशेष सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ने नाबालिग का पीछा करने और भद्दी गाली देने के आरोप में एक अभियुक्त को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी युवक से सात हजार रुपये का अर्थदंड भी वसूलने के आदेश दिए हैं. अर्थदंड जमा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त करावास होगी.
बता दें कि इस प्रकार के मामले में पहली बार जिला न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दंडित किया है. मामला 9 मई 2018 का है. गैरसैंण थाने के अंतर्गत एक गांव की नाबालिग ने अपने पड़ोस में रहने वाले मनचले युवक पर उसका पीछा करने और भद्दी गाली देने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी.
पीड़िता ने बताया कि एक साल पहले भी दोषी युवक उसे परेशान किया करता था. युवक ने उसके सोशल अकाउंट से भी छेड़छाड़ कर भद्दी गालियां लिखी थी. इसके बाद पीड़िता के पिता ने थाने में युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने थाने में बाकायदा माफीनामा लिखवाकर आरोपी युवक को छोड़ दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी वो पीड़िता को परेशान करता रहा.