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उत्तराखंड में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को अब मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण, शासनादेश जारी

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Published : Apr 29, 2019, 10:20 PM IST

Updated : Apr 29, 2019, 10:58 PM IST

केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के बाद उत्तराखंड कैबिनेट ने भी इसको मंजूरी दे दी थी. इसके बाद विधानसभा में भी इस अधिनियम को पास करवा दिया गया था.

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देहरादून:उत्तराखंड में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया गया. इस आदेश के बाद अब उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण का सीधा लाभ मिलेगा. अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शासनादेश जारी किया है.

केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के बाद उत्तराखंड कैबिनेट ने भी इसको मंजूरी दे दी थी. इसके बाद विधानसभा में भी इस अधिनियम को पास करवा दिया गया था. लेकिन अब जाकर इस पर शासनादेश जारी कर दिया गया है.

सोमवार को शासनादेश जारी होने के बाद अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को राज्य की सरकारी नौकरी में इसका सीधा लाभ मिल सकेगा. आरक्षण का लाभ लेने के लिए जरूरी आय प्रमाण पत्रों के लिए राजस्व विभाग ने जिला अधिकारियों को गाइडलाइन जारी कर दी है.

Last Updated : Apr 29, 2019, 10:58 PM IST

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