बागेश्वर: विशेष सत्र न्यायाधीश सीपी बिजल्वाण की अदालत ने चरस चस्करी के चार आरोपियों पर दोष सिद्ध करते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अभियुक्तों को एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है. अर्थदंड जमा नहीं करने पर उन्हें छह-छह महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा.
जानकारी के मुताबिक मामला दो साल पहले का है. 20 फरवरी 2019 को झिरौली थाने के थानाध्यक्ष एसआई कृष्णा गिरी पुलिस टीम के साथ दाणोंछीना में रात के समय वाहनों की चेकिंग कर रहे थे. 21 फरवरी की सुबह करीब पौने पांच बजे उन्हें एक स्विफ्ट कार बागेश्वर से अल्मोड़ा की ओर जाती दिखी. कार की रफ्तार तेज थी, पुलिस के रुकवाने पर भी वाहन चालक ने गाड़ी नहीं रोकी. शक होने पर पुलिस ने कार का पीछा किया और काफलीगैर चेक पोस्ट पर कार को पकड़ लिया.
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कार में अभिनंदन सिंह निवासी ट्रांजिट कैंप रुद्रपुर, शिवम राठी निवासी गौरा लोकनाथपुर, थाना मीरगंज बरेली, संदीप कुमार निवासी सलावा, थाना सरधना, मेरठ और सोवित शर्मा निवासी थाना मीरगंज, बरेली सवार थे. कार की तलाशी लेने पर पुलिस को अभिनंदन के पास से 1.992 किग्रा, शिवम के पास 1.161 किग्रा, संदीप के पास 1.125 किग्रा, सोवित के पास से 1.169 किग्रा अवैध चरस बरामद हुई. मामले की विवेचना करने के बाद एसआई मोहन चंद्र पडलिया ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया. अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोविंद बल्लभ उपाध्याय ने मामले की पैरवी करते हुए आठ गवाह पेश कराए. विशेष सत्र न्यायाधीश ने गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई.